RBI ने 5 बड़े बैंकों पर लगाया ₹2.52 करोड़ का जुर्माना, जानिए कौन-कौन हैं शामिल

नई दिल्ली,

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए देश के पाँच प्रमुख बैंकों पर कुल ₹2.52 करोड़ का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना बैंकों द्वारा विभिन्न नियामकीय निर्देशों के उल्लंघन पर लगाया गया है। RBI ने इस संबंध में एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें जुर्माने के कारणों और संबंधित नियमों का उल्लेख किया गया है।

किस बैंक पर कितना जुर्माना और क्यों?

1. एक्सिस बैंक – ₹29.60 लाख

  • उल्लंघन: आंतरिक/कार्यालय खातों का अनधिकृत संचालन और संबंधित निर्देशों की अनदेखी।
  • RBI का बयान: बैंक ने कुछ ऐसे इंटरनल अकाउंट्स का संचालन किया जो नियमानुसार नहीं था।

2. ICICI बैंक – ₹97.80 लाख

  • उल्लंघन:
    • साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क
    • KYC (अपने ग्राहक को जानो)
    • डेबिट/क्रेडिट कार्ड संचालन से जुड़े निर्देशों की अनदेखी।
  • RBI का निष्कर्ष: बैंक ने ग्राहकों के डेटा और सुरक्षा से संबंधित आवश्यक नियमों को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया।

3. बैंक ऑफ बड़ौदा – ₹61.40 लाख

  • उल्लंघन: ग्राहक सेवा और बैंकिंग सेवाओं से संबंधित निर्देशों का पालन करने में चूक।
  • प्रभाव: ग्राहकों को समय पर और सटीक सेवा नहीं मिल पाई, जिससे उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन हुआ।

4. IDBI बैंक – ₹31.80 लाख

  • उल्लंघन:
    • किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के अंतर्गत
    • अल्पकालिक कृषि ऋण पर ब्याज सहायता योजना के नियमों का पालन न करना।
  • असर: इससे ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों के लाभार्थियों को योजना का पूरा लाभ समय पर नहीं मिल पाया।

5. बैंक ऑफ महाराष्ट्र – ₹31.80 लाख

  • उल्लंघन: KYC नियमों का पालन करने में लापरवाही।
  • RBI की टिप्पणी: यह लापरवाही मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराधों के जोखिम को बढ़ा सकती है।

क्या इससे ग्राहकों पर कोई असर पड़ेगा?

नहीं, यह जुर्माना बैंकों की प्रक्रियात्मक और प्रशासनिक चूकों को लेकर लगाया गया है, इसका ग्राहकों के खातों या सेवाओं पर कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा। हालांकि, यह ग्राहकों के लिए एक चेतावनी ज़रूर है कि वे अपने बैंक की कार्यप्रणाली के प्रति सतर्क रहें।

ग्राहकों के लिए ज़रूरी सलाह:

  • SMS/ईमेल अलर्ट ऑन रखें – सभी लेनदेन की जानकारी समय पर मिलती रहे।
  • KYC दस्तावेज़ अपडेट रखें – खाता ब्लॉक या धोखाधड़ी से बचने के लिए आवश्यक।
  • साइबर सुरक्षा के प्रति सजग रहें – पासवर्ड, OTP किसी से साझा न करें।
  • शिकायत दर्ज करें – यदि बैंकिंग सेवाओं में लापरवाही हो तो RBI की वेबसाइट या बैंकिंग लोकपाल के ज़रिए शिकायत करें।
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