
पटना। बिहार प्रशासनिक तंत्र में शिष्टाचार और अनुशासन की अनदेखी अब भारी पड़ने लगी है। पटना जिले के बेलछी अंचल के अंचल अधिकारी (CO) पीयूष मिश्रा को अपने वरीय अधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार और गाली-गलौज करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई पटना के जिलाधिकारी (DM) की रिपोर्ट के आधार पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा की गई है।
क्या है मामला?
पटना के डीएम द्वारा 21 अप्रैल 2025 को भेजी गई रिपोर्ट में बताया गया था कि बेलछी के अंचल अधिकारी पीयूष मिश्रा ने भूमि सुधार उप समाहर्ता (DCLR), बाढ़ के साथ फोन पर गाली-गलौज और दुर्व्यवहार किया था। इसके अलावा, बेलछी प्रखंड प्रमुख पल्लवी देवी ने भी पीयूष मिश्रा के खिलाफ कई गंभीर शिकायतें दर्ज कराई थीं।
इन शिकायतों के आलोक में जिला प्रशासन ने विभाग से कार्रवाई की अनुशंसा की थी।
सरकार ने लिया संज्ञान, CO सस्पेंड
सरकार ने पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए अब कार्रवाई की है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 3 जून 2025 को अंचल अधिकारी पीयूष मिश्रा को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया। निलंबन आदेश संयुक्त सचिव अनिल कुमार पांडेय के हस्ताक्षर से जारी किया गया।
कहां रहेंगे निलंबन अवधि में?
निलंबन के दौरान पीयूष मिश्रा का मुख्यालय सारण प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय निर्धारित किया गया है। इस दौरान वे बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे और विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
प्रशासनिक शुचिता पर बड़ा संदेश
यह कार्रवाई न केवल प्रशासनिक अनुशासन को लेकर राज्य सरकार की “जीरो टॉलरेंस नीति” को दर्शाती है, बल्कि यह भी स्पष्ट संकेत देती है कि किसी भी स्तर के अधिकारी द्वारा अनुचित भाषा और दुर्व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।