सिपाही बहाली में अब बिहार की महिलाओं को ही मिलेगा आरक्षण, सीधी भर्ती पर लागू होगा नया नियम

पटना, 4 सितंबर 2025 –बिहार सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। अब बिहार पुलिस में चल रही सिपाही बहाली में केवल बिहार की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा।

केंद्रीय चयन पर्षद ने जारी की सूचना

केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) ने सार्वजनिक सूचना जारी कर साफ कर दिया है कि—

  • 19838 सिपाही और
  • 4361 चालक सिपाही
    की बहाली में यह नियम लागू होगा।

जुलाई-अगस्त में हुई लिखित परीक्षा, दिसंबर में शारीरिक जांच

पर्षद ने बताया कि 19838 सिपाहियों की बहाली की लिखित परीक्षा जुलाई-अगस्त 2025 में आयोजित की जा चुकी है।

  • इसका दूसरा चरण शारीरिक दक्षता परीक्षा दिसंबर में संभावित है।
  • वहीं, 4361 चालक सिपाही की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इसकी लिखित परीक्षा भी दिसंबर में होगी।

बिहार सरकार का 9 जुलाई का संकल्प लागू

बिहार सरकार ने 9 जुलाई 2025 को संकल्प जारी कर यह निर्णय लिया था कि—

  • राज्य की सभी सरकारी सेवाओं और संवर्गों में
  • सभी स्तर के पदों की सीधी नियुक्तियों में
  • राज्य की मूल निवासी महिलाओं को ही 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा।

केंद्रीय चयन पर्षद ने स्पष्ट किया है कि यह नियम न केवल मौजूदा भर्ती पर, बल्कि उन सभी विज्ञापनों पर भी लागू होगा जिनमें परीक्षाफल आना बाकी है।

महिला अभ्यर्थियों के लिए बड़ी सौगात

इस निर्णय से बिहार की हजारों महिला अभ्यर्थियों को सीधा लाभ मिलेगा। पुलिस सेवा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और राज्य में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को मजबूती मिलेगी।


 

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