बिहार के सरकारी स्कूलों में अब स्थानीय निकाय से नहीं होगी विद्यालय सहायक की नियुक्ति

लिए गए निर्णय में कहा गया है कि प्रदेश के राजकीयकृत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों, प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्थानीय निकाय से विद्यालय परिचारी अथवा विद्यालय सहायक की नियुक्ति अब आगे नहीं होगी.

स्थानीय निकाय से विद्यालय सहायक की नियुक्ति नहीं : इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह ने पत्र जारी किया है. पत्र सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, नगर आयुक्त, उप विकास आयुक्त, और कार्यपालक पदाधिकारी पंचायती राज को प्रेषित किया गया है.

स्थानीय स्तर के निकाय नहीं करेंगे नियुक्ति : पत्र के माध्यम से कहा गया है अगस्त 2020 में इन विद्यालयों के शिक्षकेतर कर्मियों यथा लिपिक एवं चतुर्थवर्गीय कर्मी (आदेशपाल) के पद (संर्वग) तत्काल प्रभाव से मरणशील घोषित करने एवं रिक्त पदों को क्रमिक रूप से प्रत्यार्पित मानते हुए विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी का पद सृजन सृजन किया गया. इसके बाद उस पर पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान के माध्यम से नियोजन की स्वीकृति दी गई थी. लेकिन विभाग स्तर से निर्णय लिया गया है कि अब स्थानीय निकाय के स्तर से इन पदों पर आगे से नियुक्ति नहीं होगी.

विद्यालय परिचारी के 6421 पदों का सृजन : योगेंद्र सिंह ने कहा है कि वर्तमान में उत्क्रमित एवं नवस्थापित माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय सहायक के पद पर नियुक्ति हेतु 6421 पदों का सृजन किया गया है. इन पदों पर नियुक्ति के लिए आगे विभाग स्तर पर निर्णय लिया जाएगा. विभाग के संकल्प संख्या 1128, 21 अगस्त 2020 द्वारा विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी के पद पर आगे अगले आदेश तक नियुक्ति नहीं की जाएगी.

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