भागलपुर, 6 मई:आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में लगातार कोर्ट में अनुपस्थित रहने पर पूर्व जिप सदस्य एवं पीरपैंती के पूर्व विधायक अमन पासवान के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया गया है। एसीजेएम प्रथम सह एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय ने सोमवार को सुनवाई के दौरान उनका बेल बांड रद्द कर यह आदेश पारित किया।
10 सितंबर 2010 को दर्ज हुआ था मामला
मामला अंतीचक थाना में 10 सितंबर 2010 को दर्ज हुआ था। कहलगांव के तत्कालीन बीडीओ एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 9 सितंबर 2010 को निरीक्षण के दौरान बिजली के खंभों पर भाजपा और जदयू से जुड़े राजनीतिक पोस्टर लगे पाए गए, जिनमें अमन पासवान और युवा जदयू नेता हीरालाल पासवान के नाम शामिल थे।
अब कोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ गई है और जल्द गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है।