चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले में एनआई कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी 28 दोषियों को उम्रकैद की सजा

कासगंज के चर्चित चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले में लखनऊ की एनआईए स्पेशल कोर्ट ने आज शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया है। एनआईए स्पेशल कोर्ट ने चंदन गुप्ता हत्याकांड के सभी 28 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाया है। इस मामले में छह साल बाद निर्णय आया है।

इससे पहले गुरुवार को एनआईए स्पेशल कोर्ट ने चंदन गुप्ता हत्या मामले 28 आरोपियों को दोषी करार दिया था जबकि दो को बरी कर दिया था। दरअसल, उत्तर प्रदेश के कासगंज में 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 26 जनवरी 2018 की सुबह जब यात्रा निकाली गई तो चंदन गुप्ता अपने भाई विवेक गुप्ता और अन्य साथियों के साथ था।

जैसे ही यह तिरंगा यात्रा कासगंज के तहसील रोड स्थित जीजीआईसी गेट के पास पहुंची तो सलीम, वसीम, नसीम और अन्य लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया था। हालांकि, जब चंदन की ओर से जुलूस रोकने पर आपत्ति दर्ज कराई गई तो मौके पर हालात बिगड़ गए और आरोपियों के समूह ने उन पर पथराव कर दिया।

यही नहीं, जुलूस के दौरान फायरिंग भी की गई। मुख्य आरोपियों में से एक सलीम ने चंदन गुप्ता पर गोली चलाई थी, जिसके बाद वह घायल हो गया। घटना के बाद चंदन का भाई और अन्य साथी उसे कासगंज थाना लेकर गए थे जहां से उसे तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया, मगर गोली लगने के कारण चंदन की मौत हो गई।

पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी वसीम, नसीम, सलीम के साथ 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया था। हालांकि, कई लोगों को बाद में छोड़ दिया गया था। चंदन के पिता ने करीब छह साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी। इससे पहले आरोपियों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया था।

  • ये भी पढ़े..

    भागलपुर-कटिहार अनारक्षित स्पेशल ट्रेन सेवा जारी, यात्रियों को 10 जुलाई तक मिलेगी राहत

    Share Add as a preferred…

    भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में न्याय की मांग तेज, गोपालगंज में युवाओं ने निकाला कैंडल मार्च

    Share Add as a preferred…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *