
पटना: बिहार सरकार के विधि विभाग ने पटना हाईकोर्ट में विधि अधिकारियों की नियुक्ति के लिए नया नोटिस जारी किया है। विधि सचिव बालराम दुबे द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 5225 के तहत योग्य अधिवक्ताओं से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह नियुक्तियां बिहार विधि अधिकारी (इंगेजमेंट) नियमावली, 2023 के प्रावधानों के अनुसार की जाएंगी।
किन अधिवक्ताओं को मिलेगा आवेदन का अवसर?
चयन समिति के निर्णय के अनुसार दो श्रेणियों के अधिवक्ता आवेदन कर सकेंगे—
- वे अधिवक्ता जो अगस्त 2023 में जारी पिछले नोटिस के दौरान आवेदन नहीं कर पाए थे।
- वे अधिवक्ता जिन्होंने 22 अगस्त 2023 से लेकर वर्तमान अधिसूचना जारी होने तक अपनी वकालत के 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं।
इन पदों के लिए होगा पैनल तैयार
इस प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न विधि पदों के लिए पैनल तैयार किया जाएगा, जिनमें—
- अपर महाधिवक्ता
- सरकारी अधिवक्ता
- शासकीय प्लीडर
- स्टैंडिंग काउंसिल
जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं।
आवेदन के साथ ये दस्तावेज अनिवार्य
इच्छुक अधिवक्ताओं को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे—
- राज्य बार काउंसिल का पंजीकरण प्रमाण-पत्र
- बार एसोसिएशन का पहचान-पत्र
- पिछले तीन वर्षों का आयकर रिटर्न (ITR)
आवेदन जमा करने की अंतिम अवधि
सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन पत्र अधिसूचना के वेबसाइट पर प्रकाशित होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर महाधिवक्ता कार्यालय, पटना हाईकोर्ट में जमा करना होगा।
विधि विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन अधिवक्ताओं ने पहले ही आवेदन जमा कर दिया है, उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
नव नियुक्त महाधिवक्ता का अभिनंदन
सोमवार को पटना हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन की ओर से बिहार के नव नियुक्त महाधिवक्ता एस. डी. संजय का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकारी वकीलों की नियुक्ति पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएगी और सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास होगा।
उन्होंने कहा,
“दिल्ली में करीब पौने दो साल रहने के बाद अपनी धरती पर राज्य की सेवा करने लौटा हूं। सरकारी वकीलों की बहाली पूरी पारदर्शिता के साथ होगी और सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया जाएगा।”


