विशेष गहन पुनरीक्षण में लापरवाही: दो शिक्षक निलंबित, विभागीय कार्यवाही शुरू

भागलपुर, 07 जुलाई 2025: भागलपुर जिले में विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के अंतर्गत कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में दो शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। दोनों मामलों में निर्वाचन कार्य में घोर उदासीनता, अनुशासनहीनता और आदेश की अवहेलना पाई गई है, जिसके कारण विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी है।


1. मणिकांत दास, विशिष्ट शिक्षक, मध्य विद्यालय सिमरिया, रंगरा चौक

बी.एल.ओ. बूथ संख्या 165 के रूप में नियुक्त श्री मणिकांत दास पर आरोप है कि उन्होंने 07 जुलाई 2025 को अपराह्न तक मतदाताओं के सत्यापन से संबंधित कार्यों में कोई रूचि नहीं दिखाई। सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, रंगरा चौक द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्री दास न तो फोन कॉल रिसीव कर रहे थे और न ही निर्वाचन आयोग के आदेशों का पालन कर रहे थे।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, शिक्षा विभाग, भागलपुर ने इस कृत्य को जानबूझकर निर्वाचन कार्य में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास माना और इसे अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता का उदाहरण बताया।
नतीजतन, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक संशोधित नियमावली-2024 के अंतर्गत श्री मणिकांत दास को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन की अवधि में इनका मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सबौर कार्यालय निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा। आरोप पत्र पृथक से जारी किया जाएगा।


2. जुल्फीकार हैदर, माध्यमिक शिक्षक, मध्य विद्यालय महियामा, सन्हौला

दूसरे मामले में श्री जुल्फीकार हैदर, बी.एल.ओ. (मतदान केंद्र संख्या 325), पर निर्वाचन कार्य में घोर लापरवाही, कर्तव्यहीनता, वरीय अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना और असहयोगात्मक व्यवहार का आरोप लगा है।
प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सन्हौला द्वारा भेजे गए प्रतिवेदन के आधार पर उन्हें भी बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) संशोधित नियमावली-2024 के तहत तत्काल प्रभाव से विभागीय कार्यवाही के अधीन किया गया है। उनका भी आरोप पत्र पृथक रूप से निर्गत किया जाएगा।


प्रशासन का सख्त रुख

इन कार्रवाइयों से यह स्पष्ट संकेत जाता है कि निर्वाचन जैसे संवेदनशील कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा दोनों मामलों में कार्रवाई का आदेश दिया गया है।


 

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