भागलपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भागलपुर के संयुक्त तत्वावधान में 13 दिसंबर (शनिवार) को जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे से व्यवहार न्यायालय भागलपुर, नवगछिया और कहलगांव के कोर्ट परिसर में आयोजित होगा।
इस लोक अदालत में हजारों लंबित और पूर्व-स्थापित मामलों को आपसी सुलह-सहमति के आधार पर तुरंत निपटाने की व्यवस्था की गई है।
किन-किन मामलों का होगा निपटारा
राष्ट्रीय लोक अदालत में निम्न प्रकार के लंबित और प्री-लिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) मामलों का सुलह के आधार पर समाधान किया जाएगा—
- शमनीय (कम्पाउंडेबल) आपराधिक मामले
- एनआई एक्ट धारा 138 (चेक बाउंस)
- बैंक लोन वसूली से जुड़े वाद
- मोटर दुर्घटना दावा वाद (MACT केस)
- श्रम विवाद
- बिजली और पानी बिल संबंधी विवाद
- वैवाहिक विवाद
- भूमि अधिग्रहण वाद
- सेवा संबंधी मामले (वेतन, भत्ता, पेंशन, सेवानिवृत्ति लाभ)
- राजस्व मामले (जिला अदालत में लंबित)
- अन्य दीवानी मामले
- किराया विवाद
- सुखाधिकार
- निषेधाज्ञा
- संविदा के पालन से संबंधित वाद
- माप-तौल विवाद
- BSNL से संबंधित वाद
अधिकारियों के अनुसार, लोक अदालत में फैसला तुरंत, सस्ते और सरल तरीके से किया जाता है, जिसमें दोनों पक्षों को संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता है।
पक्षकारों और अधिवक्ताओं से अपील
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने पक्षकारों, अधिवक्ताओं और आम जनता से अपील की है कि वे अपने अधिक से अधिक मामलों का निपटारा इस लोक अदालत में करवाएं। इससे समय और धन दोनों की बचत होगी।
कहां संपर्क करें?
लोक अदालत में केस लाने या जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्न माध्यम उपलब्ध हैं—
टोल-फ्री हेल्पलाइन: 15100
फोन: 0641-2401017
ईमेल: bslsalokadalat@gmail.com
इसके अलावा इच्छुक पक्षकार सीधे व्यवहार न्यायालय, भागलपुर या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं।


