
भागलपुर, 19 जून 2025 | मुख्य संवाददाता:भागलपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 40 के पार्षद मोहम्मद बदरूद्दीन उर्फ चुन्नू को दो से अधिक जीवित संतान होने और शपथ पत्र में यह जानकारी छुपाने के आरोप में राज्य निर्वाचन आयोग ने अयोग्य ठहराते हुए उनकी सदस्यता रद्द कर दी है। आयोग ने तत्काल प्रभाव से उनके पद को रिक्त घोषित कर दिया है।
शिकायत और कार्रवाई
मोजाहिदपुर निवासी नजमा खातून द्वारा आयोग में की गई शिकायत के बाद यह कार्रवाई हुई। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि पार्षद ने नामांकन के समय गलत जानकारी दी और दो से अधिक जीवित संतान होने के बावजूद शपथ पत्र में इसे छुपाया।
राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद भागलपुर जिलाधिकारी (DM) ने पार्षद को आदेश की कॉपी का तामिला कराया, जिसकी पुष्टि उप निर्वाचन पदाधिकारी श्वेता कुमारी ने की। उन्होंने बताया कि आयोग से रिक्त पद पर चुनाव कराने का अनुरोध भी भेजा जाएगा।
पार्षद का पक्ष
मो. बदरूद्दीन ने बताया कि उन्हें आदेश की जानकारी मिल गई है और शुक्रवार को वे अधिवक्ता से मिलकर आगे की कानूनी कार्रवाई तय करेंगे। उन्होंने आयोग के फैसले को न्यायिक चुनौती देने का संकेत भी दिया है।
आगे क्या?
- वार्ड संख्या 40 में उपचुनाव की संभावना बढ़ी
- नागरिक प्रतिनिधित्व में रिक्तता के चलते स्थानीय विकास कार्यों पर असर पड़ सकता है
- राजनीतिक हलकों में पारदर्शिता और पात्रता नियमों की सख्ती पर चर्चा तेज


