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भागलपुर, 29 जून 2025:निर्वाचक सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) कार्यक्रम के अंतर्गत Enumeration Form (गणना प्रपत्र) के साथ जन्म तिथि और जन्म स्थान के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची निर्वाचन विभाग द्वारा जारी की गई है।

इस सूची के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि किन दस्तावेजों को वैध प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा। सूची निम्न प्रकार है:

  1. केंद्र/राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रम (PSU) के नियमित कर्मचारी या पेंशनभोगी को जारी पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश।
  2. 01 जुलाई 1987 से पूर्व भारत में सरकार, स्थानीय निकाय, बैंक, डाकघर, एलआईसी या पीएसयू द्वारा जारी कोई प्रमाणपत्र/दस्तावेज।
  3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र
  4. पासपोर्ट
  5. मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन/शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
  6. राज्य सरकार द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र
  7. वन अधिकार प्रमाण पत्र
  8. ओबीसी/एससी/एसटी प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी)।
  9. नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (जहां उपलब्ध हो)।
  10. राज्य या स्थानीय निकाय द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर
  11. सरकार द्वारा प्रदत्त भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र

महत्वपूर्ण:
बिहार राज्य में मतदाता सूची के लिए 01 जनवरी 2003 की तिथि तक के दस्तावेजों को प्रमाण हेतु उपयुक्त माना जाएगा।

इस सूचना का उद्देश्य नागरिकों को निर्वाचन नामांकन प्रक्रिया में सुविधा प्रदान करना है, ताकि कोई योग्य मतदाता सूची से वंचित न रह जाए।