लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय के बीच तलाक मामले में फैमिली कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। फैमिली कोर्ट में सुनवाई के दौरान तेजप्रताप यादव ने ऐश्वर्या राय के लिए एक आवास की चाबी कोर्ट को सौंप दी है। बता दें कि कोर्ट ने तेजप्रताप यादव को एक महीने के भीतर ऐश्वर्या को राबड़ी देवी के घर की तरह ही रहने की सुविधा उपलब्ध कराने को कहा था।
कोर्ट ने मानी घरेलू हिंसा की बात
तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय के बीच तलाक को लेकर पिछली सुनवाई 12 अक्टूबर को हुई थी। सुनवाई में कोर्ट ने ऐश्वर्या के आरोपों को सही माना था कि उनके साथ घरेलू हिंसा की गई है। इसके बाद ऐश्वर्या की तरफ से 10 सर्कुलर रोड में ही आवास दिए जाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा था कि ऐश्वर्या को राबड़ी देवी की ही तरह घर की व्यवस्था कर के दी जाए। हालांकि, कोर्ट में तेज प्रताप ने जब घर की चाबी सौंपी तो ऐश्वर्या के वकील ने कहा कि वह अभी कोर्ट में मौजूद नहीं हैं। उनसे सहमति लेना जरूरी है कि वो इस घर में रहना चाहती हैं या नहीं। इसके लिए एक महीने का वक्त दिया जाए। इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 30 नवंबर की तारीख तय की है।
क्या बोले तेज प्रताप के वकील?
ऐश्वर्या की तरफ से 10 सर्कुलर रोड में ही आवास की मांग पर तेजप्रताप यादव के वकील ने कोर्ट से कहा था कि वह सरकारी आवास राबड़ी देवी का है। ऐश्वर्या की ओर से इस आवास में ही मारपीट का आरोप लगाया गया है। इसलिए यहां उनके लिए रहने की व्यवस्था करना ठीक नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने तेज प्रताप यादव को अन्य जगह आवास देने का निर्देश दिया था।
2018 में हुई थी शादी
राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और नेता चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय की शादी 12 मई, 2018 को धूमधाम से हुई थी। हालांकि, शादी के कुछ ही दिनों बाद तेज प्रताप ने फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दी थी। कोर्ट की ओर से मामले में सुलह कराने की कोशिश की गई, दोनों परिवारों की मुलाकात भी हुई। हालांकि, मामले में कोई भी सुधार नहीं आया।
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