
पटना: बिहार के चर्चित शिक्षक खान सर (फैसल खान) को पटना की अदालत से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने फायरिंग और विवाद से जुड़े मामले में खान सर को अग्रिम जमानत दे दी है। वहीं, फायरिंग के आरोप में जेल में बंद उनके दोनों बॉडीगार्ड प्रदीप कुमार और तालेबर सिंह को भी नियमित जमानत मिल गई है।
रौशन आनंद पक्ष ने किया था विरोध
सुनवाई के दौरान रौशन आनंद की ओर से पेश अधिवक्ता सत्या झा ने खान सर की अग्रिम जमानत का विरोध किया। उनका आरोप था कि जमानत याचिका में खान सर की कथित आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़ी जानकारी छिपाई गई है। अदालत ने इस संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया था।
लाइसेंस वाले हथियार पर भी हुई बहस
खान सर के वकील रजत सिंह ने बताया कि सुनवाई के दौरान बॉडीगार्ड के हथियार के लाइसेंस समेत कई कानूनी बिंदुओं पर बहस हुई। दलीलें पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था, जिसके बाद अब जमानत मंजूर कर ली गई।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला 2 जून को पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र में खान सर और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के संचालक रौशन आनंद के बीच हुए विवाद से जुड़ा है। घटना में मारपीट, तोड़फोड़ और फायरिंग के आरोप लगाए गए थे।
वीडियो भी हुआ था वायरल
घटना के बाद खान सर ने रौशन आनंद पर साजिश रचने का आरोप लगाया था। इस विवाद से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हुआ था। मामले के तूल पकड़ने के बाद कानूनी कार्रवाई शुरू हुई और खान सर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी, जिसे अब अदालत ने स्वीकार कर लिया है।


