चुनाव में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश — एफएसटी और एसएसटी को सख्त हिदायतें

भागलपुर | 22 अक्टूबर 2025: बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। इसी क्रम में व्यय एवं अनुश्रवण कोषांग द्वारा फ्लाइंग स्क्वायड टीम (FST) और स्टैटिक सर्विलांस टीम (SST) को विशेष निर्देश जारी किए गए हैं।

अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि किसी भी समय नकदी, शराब, उपहार या रिश्वत वितरण की सूचना मिलती है, या असामाजिक तत्वों, हथियारों और गोला-बारूद की आवाजाही की शिकायत प्राप्त होती है, तो टीम तुरंत मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करेगी।

निर्देशों के अनुसार, उड़न दस्ते के प्रभारी पुलिस अधिकारी मौके पर शंकास्पद वस्तुओं को जब्त करेंगे, संबंधित व्यक्तियों और गवाहों के बयान दर्ज करेंगे, तथा बीएनएस (BNS) के प्रावधानों के तहत जब्ती पंचनामा तैयार करेंगे। जब्त किए गए मामलों को 24 घंटे के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

फ्लाइंग स्क्वायड टीम के मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा गया है कि पूरी प्रक्रिया कानून के अनुरूप हो और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न उत्पन्न हो।

साथ ही, सभी कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य कर दी गई है। उड़न दस्ते के प्रभारी अधिकारी रिश्वत देने-लेने वाले, अवैध वस्तु रखने वाले या अन्य गैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ तुरंत प्राथमिकी (FIR) दर्ज करेंगे।

एफआईआर की प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी, सामान्य प्रेक्षक, व्यय प्रेक्षक और पुलिस प्रेक्षक को भेजी जाएगी। यदि मामला किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय से जुड़ा पाया जाता है, तो उसे छाया प्रेक्षण रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।

अधिकारियों ने दोहराया कि निर्वाचन के दौरान किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि, धनबल या शराब वितरण की कोशिश पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने साफ कहा है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में कानून व्यवस्था और निष्पक्षता से कोई समझौता नहीं होगा।


 

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