साक्ष्य के अभाव में पूर्व सांसद आनंद मोहन बरी

सहरसा जेल में मोबाइल और चार्जर रखने के आरोप में पूर्व सांसद आनंद मोहन बरी कर दिया गया। 2021 के पुराने मामले की अंतिम सुनवाई करने के बाद एसीजेएम प्रथम नितेश कुमार स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा पूर्ण साक्ष्य के अभाव में बुधवार को बरी कर दिया गया। सीडीपीओ युधिष्ठिर कुमार ने बताया कि सूचक सहरसा के तत्कालीन कारा अधीक्षक सुरेश चौधरी मंडल द्वारा डीएम एवं एसपी के संयुक्त निर्देशानुसार अपर समाहर्ता विनय कुमार मंडल के नेतृत्व में गठित औचक तलाशी टीम के द्वारा मंडल कारा के जेपी खंड वार्ड में सजायाफ्ता पूर्व सांसद आनंद मोहन के सेल से चार मोबाइल फोन, एक चार्जर रखने का आरोप लगाया गया था।

Related Posts

समृद्धि यात्रा में मुजफ्फरपुर को 853 करोड़ की सौगात, सीएम नीतीश ने 172 योजनाओं का किया उद्घाटन–शिलान्यास

Share Add as a preferred…

Continue reading

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *