चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जारी की आदर्श आचार संहिता के सख्त पालन के निर्देश

पटना, 08 अक्टूबर 2025:भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने 6 अक्टूबर को बिहार विधानसभा के आम चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करते ही राज्य में आदर्श आचार संहिता (MCC) तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इसके पालन में सख्ती बरतने का आदेश दिया है।


मुख्य निर्देश और कार्यवाही

  • सरकारी और निजी संपत्ति का दुरुपयोग रोकना अनिवार्य:
    किसी भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या चुनाव से जुड़े व्यक्ति द्वारा सरकारी वाहन, सरकारी आवास, विज्ञापन या संसाधनों का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा।
  • नागरिकों की निजता का सम्मान:
    निजी आवासों के बाहर प्रदर्शन, धरना या पोस्टर लगाने के लिए मालिक की सहमति जरूरी होगी।
  • शिकायत निगरानी प्रणाली 24×7 सक्रिय:
    • कॉल सेंटर 1950 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
    • C-Vigil ऐप के माध्यम से भी आदर्श आचार संहिता उल्लंघनों की रिपोर्ट की जा सकती है।
    • राज्य भर में 824 उड़न दस्ते 100 मिनट के भीतर शिकायत पर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
  • सुरक्षा और यातायात प्रबंधन:
    राजनीतिक दलों को जुलूस और बैठकों की पूर्व सूचना पुलिस को देनी होगी।
  • मंत्री और सरकारी कर्मचारी चुनाव प्रचार से जुड़े नहीं होंगे:
    आधिकारिक कर्तव्यों का प्रचार में इस्तेमाल प्रतिबंधित रहेगा।
  • स्थानांतरण पर रोक:
    चुनाव संचालन में लगे सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरण पर चुनाव तक रोक रहेगी।
  • समान अवसर और निष्पक्षता:
    सभी दलों को मैदान, हेलीपैड और सार्वजनिक स्थल समान शर्तों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। ECINET पोर्टल पर सुविधा मॉड्यूल सक्रिय किया गया है, जहां राजनीतिक दल आवेदन कर सकते हैं।

निष्पक्ष चुनाव और कानून-व्यवस्था बनाए रखना जरूरी

ईसीआई ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सभाओं, जुलूसों और मतदान व्यवस्थाओं का निष्पक्ष संचालन करें, कानून-व्यवस्था बनाए रखें और सरकारी सुविधाओं के दुरुपयोग को रोकें।


 

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