गोपालगंज। छह वर्षीय भतीजे अजय की हत्या में बड़ी मां को दोषी पाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मानवेंद्र मिश्र ने उर्मिला देवी को उम्रकैद एवं एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनायी है। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं किए जाने पर उसे छह माह की कठोर कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस कांड में महज नौ दिनों में स्पीडी ट्रायल चला कर कोर्ट ने फैसला सुनाया है। वैसे नौ माह पूर्व हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था। कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद हत्यारोपित महिला फफक -फफक कर रो पड़ी।