LIVE EXIT POLL
🗳️ Axis My India: NDA 121–141 सीटें | महागठबंधन 98–118 सीटें | अन्य 4–8 सीटें
📊 Today’s Chanakya: NDA 130–150 सीटें | महागठबंधन 80–100 सीटें | अन्य 5–10 सीटें
🗳️ India TV–CNX: NDA 118–138 सीटें | महागठबंधन 95–115 सीटें | अन्य 3–6 सीटें
📈 ABP–C Voter: NDA 127 सीटें | महागठबंधन 105 सीटें | अन्य 11 सीटें
🗳️ Times Now–ETG: NDA 120–140 सीटें | महागठबंधन 90–110 सीटें | अन्य 5–8 सीटें
📊 TV9 Bharatvarsh–Polstrat: NDA 125–145 सीटें | महागठबंधन 85–105 सीटें | अन्य 4–6 सीटें
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Teacher

शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) को विशिष्ट शिक्षक की नियुक्ति एवं पदस्थापन को लेकर पत्र लिखा है। जिसमें बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक (संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम-4 के आलोक में आवश्यक निर्देश दिया है।

सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह कहा गया है कि आपके जिले में पदस्थापित वैसे स्थानीय निकाय के शिक्षक, जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं एवं जिनकी काउंसिलिंग पूरी हो चुकी है। उन्हें सबसे पहले विशिष्ट शिक्षक के रूप में औपबंधित नियुक्ति पत्र अपने स्तर से निर्गत करें।

विशिष्ट शिक्षक को औपबंधित नियुक्ति पत्र निर्गत करने को लेकर सभी डीईओ को एक सॉफ्टवेयर पर लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। जिसके जरीये 23 दिसंबर 2024 से औपबंधित नियुक्ति पत्र का प्रिंट निकालकर संबंधित शिक्षकों को डीईओ वितरित कराएंगे। औपबंधिक नियुक्ति पत्र डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत होगा।

पूर्व में आवंटित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं वितरित नियुक्ति पत्र निरस्त समझे जाएंगे। सभी जिलों के डीईओ को भेजे गये पत्र में यह भी कहा गया है कि आपके स्तर से सभी विशिष्ट शिक्षकों का उसी विद्यालय में जहां वे पूर्व में कार्यरत थे, वहां पदस्थापन का आदेश अलग से निर्गत किया जाएगा। उन्हें 01 जनवरी 2025 से 7 जनवरी 2025 तक योगदान का समय दिया जाएगा। विद्यालय पदस्थापन पत्र एवं प्रारूप योगदान पत्र सॉफ्टवेयर के माध्यम से 26 दिसंबर 2024 से प्रिंट किया जा सकता है।

वही औपबंधित रूप से नियुक्त विशिष्ट शिक्षक उक्त पदस्थापन आदेश के आलोक में संबंधित विद्यालय में विशिष्ट शिक्षक के रूप में अपना योगदान समर्पित करेंगे। विशिष्ट शिक्षक के रूप में विद्यालय में योगदान की तिथि से वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे एवं उसी तिथि से वे स्थानीय निकाय के शिक्षक के पद से स्वत विरमित समझे जाएंगे। विशिष्ट शिक्षकों को 1 जनवरी 2025 से वेतन अनुमान्य होगा लेकिन विद्यालय में योगदान की तिथि 1 जनवरी 2025 के बाद होने की स्थिति में योगदान की तिथि से विशिष्ट शिक्षक का वेतन देय होगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने निर्देश दिया कि इसे समय पर सुनिश्चित किया जाए।

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