
पटना, 1 अगस्त 2025 – भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) 2025 के पहले चरण (गणना चरण) की सफलता के बाद, आज 1 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची (Draft Electoral Roll) आधिकारिक रूप से प्रकाशित कर दी गई है। यह सूची आयोग के पोर्टल https://voters.eci.gov.in/download-eroll?stateCode=S04 पर उपलब्ध है। इसके साथ ही सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों के 90,712 मतदान केन्द्रों की बूथवार सूची आज ही सभी राजनीतिक दलों को साझा कर दी गई है।
मुख्य बिंदु:
1. अद्वितीय पारदर्शिता और निष्पक्षता का उदाहरण:
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के नेतृत्व में राज्य के 38 जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों (DEOs), सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचनी रजिस्ट्रेशन पदाधिकारियों (EROs), 2,976 सहायक EROs, 90,712 बीएलओ (BLOs), लाखों स्वयंसेवकों और 12 प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 1.60 लाख बीएलए (Booth Level Agents) ने गांव-गांव, वार्ड-वार्ड, घर-घर जाकर हर पात्र मतदाता का नाम सूची में जोड़ने का दायित्व पूरी प्रतिबद्धता से निभाया।
2. रिकॉर्ड संख्या में भागीदारी:
बिहार के 7.24 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने गणना प्रपत्र (Enumeration Forms) भरकर प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी की। इन सभी को प्रारूप मतदाता सूची में शामिल कर लिया गया है।
3. दावा और आपत्ति की अवधि शुरू:
अब 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक का समय दावा और आपत्ति (Claims & Objections) के लिए निर्धारित है। इस अवधि के दौरान:
- कोई भी पात्र मतदाता जिसका नाम सूची में नहीं है, वह फॉर्म 6 एवं घोषणा पत्र (Declaration Form) भरकर अपना नाम शामिल करवा सकता है।
- 18 वर्ष की आयु 1 जुलाई 2025 को पूर्ण करने वाले अथवा 1 अक्टूबर 2025 तक पूरी करने वाले युवा भी मतदाता सूची में नाम जोड़वा सकते हैं।
- कोई भी मतदाता या राजनीतिक दल किसी अयोग्य नाम को हटाने या ग़लत प्रविष्टियों के खिलाफ फॉर्म 7 के माध्यम से आपत्ति दर्ज कर सकता है।
4. नाम विलोपन की प्रक्रिया में पारदर्शिता अनिवार्य:
SIR के निर्देशों के अनुसार, बिना कारण बताए या बिना संबंधित मतदाता को सुनवाई का अवसर दिए कोई भी नाम प्रारूप मतदाता सूची से हटाया नहीं जा सकता। इसके लिए संबंधित ERO/AERO को लिखित आदेश जारी करना होगा, जो कि जिलाधिकारी और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष अपील योग्य होंगे।
चुनाव आयोग की अपील:
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांच लें। किसी प्रकार की त्रुटि, विलोपन या नाम शामिल नहीं होने की स्थिति में निर्धारित समयावधि में सुधार करवा लें।
बिहार में लोकतंत्र को सशक्त बनाने की दिशा में यह एक अहम पहल है।
अधिक जानकारी और प्रपत्र डाउनलोड करने के लिए voters.eci.gov.in पर जाएँ।


