भागलपुर, 18 अगस्त 2025।जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी भागलपुर डॉ. नवल किशोर चौधरी ने मतदाता प्रारूप सूची से संबंधित प्रमाण पत्र जारी किया है। उन्होंने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पीटीशन (एस) (सिविल) सं. (5) 640/2025 – एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म बनाम भारत निर्वाचन आयोग में दिनांक 14 अगस्त 2025 को पारित अंतरिम न्यायादेश के आलोक में यह कार्रवाई की गई है।
निर्वाचकों की सूची जारी
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि ऐसे सभी निर्वाचक, जिनका नाम वर्ष 2025 की निर्वाचक सूची (प्रारूप प्रकाशन से पूर्व) में शामिल था, लेकिन 01 अगस्त 2025 को प्रकाशित प्रारूप सूची में शामिल नहीं किया गया, उनकी अद्यतन सूची तैयार कर ली गई है।
इन सभी निर्वाचकों की सूची विधान सभावार तथा मतदान केन्द्रवार कारण सहित प्रदर्शित कर दी गई है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि नाम हटाए जाने के पीछे क्या कारण हैं —
- मृतक निर्वाचक
- स्थायी रूप से स्थानांतरित
- अनुपस्थित
- दोहरी प्रविष्टि (Duplicate Entry)
कहां-कहां देख सकते हैं सूची
यह सूची निम्नलिखित स्थलों पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करा दी गई है—
- सभी प्रखंड कार्यालयों
- पंचायत कार्यालयों
- नगर निकायों के कार्यालयों
- मतदान केन्द्रों के नोटिस बोर्ड पर
इसके अलावा, जिले की आधिकारिक वेबसाइट पर भी यह सूची उपलब्ध है।
विस्तृत प्रचार-प्रसार
डीएम ने बताया कि मतदाताओं की जानकारी के लिए इस सूची का प्रचार-प्रसार समाचार पत्रों, टेलीविजन, रेडियो और सोशल मीडिया के माध्यम से भी व्यापक स्तर पर किया जा रहा है, ताकि कोई भी पात्र निर्वाचक इससे वंचित न रहे।
उन्होंने कहा कि सभी संबंधितों से आवश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है और इसे विधिवत प्रेषित भी कर दिया गया है।


