उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उपभोक्ताओं की सेहत को प्राथमिकता देते हुए खाद्य सुरक्षा के मोर्चे पर बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में बिकने वाले हर अंडे पर ‘लेइंग डेट’ (अंडा देने की तारीख) और ‘एक्सपायरी डेट’ (खराब होने की तिथि) अंकित करना अनिवार्य होगा।
पशुपालन विभाग और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से जारी इस आदेश के अनुसार, नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगी। इसके बाद बिना तारीख छपे अंडों की बिक्री गैर-कानूनी मानी जाएगी और नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना व कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सरकार का यह कदम लगातार मिल रही शिकायतों के बाद उठाया गया है। झांसी और आगरा जैसे जिलों से रिपोर्ट मिली थी कि पुराने और खराब अंडों को ताज़ा बताकर बेचा जा रहा है, जिससे लोगों की सेहत पर गंभीर असर पड़ रहा था। इन मामलों को देखते हुए सरकार ने सीधे अंडों पर ‘डेट स्टैम्प’ अनिवार्य करने का निर्णय लिया।
इस नई नीति से उपभोक्ताओं को बड़ा लाभ मिलेगा। अब ग्राहक अंडों पर छपी तारीख देखकर उनकी ताजगी और गुणवत्ता की जांच खुद कर सकेंगे, जिससे फूड पॉइजनिंग जैसी समस्याओं से बचाव संभव होगा।
नियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पशुपालन विभाग और FSDA की टीमें संयुक्त रूप से निगरानी करेंगी। 1 अप्रैल के बाद रिटेल दुकानों, थोक बाजारों और पोल्ट्री फार्मों पर औचक निरीक्षण किए जाएंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाजार में केवल सुरक्षित और ताज़ा खाद्य उत्पाद ही उपलब्ध हों।


