
राज्य सरकार ने सभी जिलों को निर्देश जारी किया, NGT के प्रतिबंध के दौरान भी मिल सकेगा बालू भंडारण का लाइसेंस
पटना, 14 मई:राज्य के उप मुख्यमंत्री सह खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट किया है कि बरसात के मौसम में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) द्वारा बालू खनन पर लगने वाले तीन महीने के प्रतिबंध के बावजूद राज्य सरकार के किसी भी कार्य विभाग का निर्माण कार्य बाधित नहीं होगा।
उन्होंने बताया कि सरकारी कार्य विभाग जिला प्रशासन से बालू के खनन और भंडारण के लिए विशेष लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। इसको लेकर खान एवं भूतत्व विभाग ने सभी जिलाधिकारियों और जिला खनन विकास पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
प्रमुख बातें:
- 15 जून से NGT के नियमों के तहत तीन महीने तक नदियों से बालू खनन पर प्रतिबंध रहेगा।
- सभी सरकारी कार्य विभाग — जैसे पथ निर्माण, भवन निर्माण, ग्रामीण विकास, जल संसाधन इत्यादि — जिला प्रशासन से बालू भंडारण की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं।
- सभी जिलों में पर्याप्त मात्रा में बालू भंडारण की व्यवस्था की जा रही है।
- बालू माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और राजस्व वसूली में कीर्तिमान से स्पष्ट है कि विभाग पारदर्शी रूप से काम कर रहा है।
- पूर्व में बालू घाटों को बिना कारण सरेंडर करने वाले लाइसेंसधारियों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा।
उप मुख्यमंत्री का बयान:
“अब कोई भी विभाग यह बहाना नहीं बना सकता कि निर्माण कार्य बालू या मिट्टी की कमी से रुका है। हमने इसको लेकर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर दी हैं,” श्री सिन्हा ने संवाददाता सम्मेलन में कहा।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार की सख्ती और पारदर्शी व्यवस्था के चलते बालू लूट का खेल समाप्त हो गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभाग ने राजस्व लक्ष्य से अधिक वसूली की है।