बिहार में जारी रहेगी जातीय जनगणना, सुप्रीम कोर्ट का रोक से फिर इंकार, अब मिली ये तारीख

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की जातीय जनगणनापर रोक लगाने वाली याचिका पर नीतीश को बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के जातीय जनगणना वाले फैसले पर रोक नहीं लगाई है. सर्वोच्च अदालत की ओर से इसपर सुनवाई की अगली तारीख भी मिल गई है. 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट दोबारा इस याचिका पर सुनवाई करेगा. आज होने वाली सुनवाई एक बार फिर टल गई है।

सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है कि बिना दोनों पक्षों को सुने रोक नहीं लगाएगी. दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं. बता दें कि याचिका पर न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की खंडपीठ सुनवाई कर रही थी. कोर्ट हर हाल में बिहार सरकार का पक्ष भी सुनना चाहती है।

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 80 फीसदी काम पूरा हो चुका है अगर 90 फीसदी काम हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा. दरअसल, बिहार सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट अर्जी देकर अपील किया था कि इस सम्बन्ध में कोई आदेश पारित करने से पहले राज्य सरकार का भी पक्ष सुना जाये. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में अखिलेश कुमार और वकील तान्याश्री और एडवोकेट ऋतु सिन्हा के साथ-साथ एक अन्य एनजीओ ने भी याचिका दायर की थी।

  • ये भी पढ़े..

    ’35 साल से गली-नाली नहीं बनी’—तेजस्वी यादव ने वायरल वीडियो शेयर कर BJP को घेरा

    Share Add as a preferred…

    लोकसभा में आज पेश होगा एंटी पेपर लीक बिल, NDA उतारेगा युवा सांसद; विपक्ष का निशाना होंगे अमित शाह

    Share Add as a preferred…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *