
पटना/दरभंगा, 28 मई 2025 —एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर ने मंगलवार को अलीनगर से भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव को गाली-गलौज और मारपीट के एक मामले में दो वर्ष कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने की स्थिति में उन्हें अतिरिक्त एक माह की साधारण कैद भुगतनी होगी।
दो मामलों में सजा, कुल सजा 2 साल 3 महीने
इससे पहले कोर्ट ने 23 मई को मिश्रीलाल यादव और सह-अभियुक्त सुरेश यादव को मारपीट के एक अन्य मामले में तीन माह की सजा सुनाई थी। दोनों मामलों की सजाएं अलग-अलग चलेंगी, जिससे अब दोनों को कुल दो वर्ष तीन महीने की जेल की सजा भुगतनी होगी। सुरेश यादव को भी समान सजा दी गई है।
मामला क्या था?
समैला गांव के निवासी उमेश मिश्रा ने 29 जनवरी 2019 को गाली-गलौज और मारपीट की घटना को लेकर अगले दिन 30 जनवरी को केवटी थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस जांच और गवाही के आधार पर अदालत ने आरोपों को प्रमाणित पाया।
विधानसभा की सदस्यता पर खतरा
न्यायालय से दो वर्ष या उससे अधिक की सजा मिलने के चलते, मिश्रीलाल यादव की विधानसभा सदस्यता समाप्त होना तय माना जा रहा है।
भारतीय जनप्रतिनिधित्व कानून के अनुसार, दो साल या उससे अधिक की सजा पाए विधायक या सांसद की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। अब बिहार विधानसभा सचिवालय को न्यायालय के आदेश की प्रति मिलने के बाद आवश्यक कार्रवाई करनी होगी।