
पटना, 17 मई 2025:राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही बिहार लघु उद्यमी योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं के लिए आत्मनिर्भरता का एक सशक्त माध्यम बनकर उभरी है। इस योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को तीन किस्तों में 2 लाख रुपये का अनुदान दिया जाता है, जिससे वे स्वयं का व्यवसाय स्थापित कर सकें।
योजना के मुख्य उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य राज्य में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना, स्व-रोजगार को बढ़ावा देना और बेरोजगारी दर को कम करना है। इसके लिए सरकार ने 19 फरवरी 2025 को एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की, जिससे आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और डिजिटल हो गई है।
अब तक की उपलब्धियाँ
- वित्तीय वर्ष 2023-24 में अंतिम रूप से चयनित 40,099 आवेदकों को पहली और दूसरी किस्त के रूप में 390 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
- 2024-25 में 56,248 नए लाभार्थियों को जिला उद्योग केन्द्रों में 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण के बाद इन आवेदकों को पहली किस्त दी जाएगी। सरकार ने इस वर्ष के लिए 300 करोड़ रुपये से अधिक का बजटीय प्रावधान किया है।
किस तरह मिलता है लाभ
- पहली किस्त: 50,000 रुपये (व्यवसाय शुरू करने हेतु)
- दूसरी किस्त: 1,00,000 रुपये (प्रथम किस्त के उपभोग के बाद)
- तीसरी किस्त: 50,000 रुपये (दूसरी किस्त के उपभोग के बाद)
पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन और कंप्यूटर आधारित चयन प्रणाली के माध्यम से होती है, जो पूर्णतः पारदर्शी है।
पात्रता की शर्तें
- आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- मासिक पारिवारिक आय 6,000 रुपये से कम होनी चाहिए।
- परिवार का कोई अन्य सदस्य पहले से इस या मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
उद्योग मंत्री का बयान
उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा, “बिहार लघु उद्यमी योजना युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके उद्यमी कौशल को विकसित करने का मजबूत माध्यम है। हमारा प्रयास है कि हर पात्र युवा इस योजना का लाभ उठाए और अपने भविष्य को सशक्त बनाए।”