
राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत और ग्राम कचहरी चुनाव के तहत निर्वाचन क्षेत्रों के प्रारूप प्रकाशन की तिथि में बदलाव किया है। अब यह सूची 4 मई को प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद आम नागरिकों को 18 मई तक दावा और आपत्ति दर्ज कराने का अवसर मिलेगा।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि आपत्तियां केवल 2011 की जनसंख्या के आधार पर ही मान्य होंगी। प्राप्त आपत्तियों का निपटारा 22 मई तक किया जाएगा, जबकि अंतिम प्रारूप सूची 5 जून को जारी होगी। वहीं, गजट प्रकाशन की तिथि 9 मई निर्धारित की गई है।
निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रारूप सूची में उन क्षेत्रों को विशेष रूप से शामिल किया जाएगा जो अब नगर निकाय क्षेत्रों में आ चुके हैं, ताकि किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति न रहे।
प्रपत्र-1 में जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया, सरपंच, पंचायत सदस्य और पंच सहित सभी पदों का विस्तृत विवरण शामिल होगा। इसमें क्षेत्र की जनसंख्या, पंचायत का नाम, वार्ड और अन्य आवश्यक जानकारी स्पष्ट रूप से अंकित की जाएगी।
पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से संचालित की जाएगी और सभी विवरण आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा, सूचना के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए हाट-बाजारों में ढोल-नगाड़ा बजाकर तथा अखबारों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जानकारी देने के निर्देश भी दिए गए हैं।
आपत्तियों के निस्तारण के लिए अलग-अलग स्तर पर अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। पंचायत और पंचायत समिति स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला परिषद स्तर पर अनुमंडल पदाधिकारी तथा अपील मामलों में जिला पदाधिकारी अंतिम निर्णय लेंगे। आयोग ने साफ किया है कि केवल जनसंख्या संबंधी आपत्तियां ही स्वीकार की जाएंगी।


