लंबी दूरी के बसों के लिए बिहार सरकार की नई गाइडलाइन, जानिए क्या है नया निर्देश

बिहार सरकार ने बसों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। अब लंबी दूरी के बसों को दो ड्राइवर रखना अनिवार्य होगा। इसको लेकर परिवहन विभाग के तरफ से सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिया है। इसके तहत 250 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले बसों के मालिकों को दो ड्राइवर रखने होंगे। ऐसा नहीं करने पर संबंधित बस का परमिट रद्द कर दिया जाएगा। विभाग ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया है।

दरअसल, परिवहन विभाग के अधिकारी ने बताया कि लंबी दूरी वाले बसों में एक ही ड्राइवर रखने से सुरक्षा को लेकर बड़ा खतरा बना रहता था। कई बार ड्राइव को झपकी आने के बाद बड़ी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। कई लोगों की जानें भी गई हैं। ऐसे में विभाग ने इस संबंध में तय प्रावधान को और कड़ा करने का फैसला किया है। अब किसी सूरत में दो ड्राइवर के बगैर 250 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले बसों का परिचालन नहीं किया जा सकेगा।

वहीं, परिवहन विभाग ने यह भी नियम बनाया है कि अधिकृत एजेंट से वाहन का टिकट बुकिंग करना होगा। वह भी निर्धारित सरकारी दर पर। किसी भी अनधिकृत एजेंट या व्यक्ति का उपयोग टिकट बुकिंग में किया गया, तो बस मालिक पर कार्रवाई होगी। यही नहीं उनका परमिट रिन्यूवल भी नहीं किया जाएगा। विभाग ने दोबारा से सभी बस मालिकों को बस ड्राइवर, कंडक्टर का नाम, मोबाइल नंबर और परमिट संख्या बस पर लिखने का निर्देश दिया है।

आपको बताते चलें कि, बस मालिक क्षमता से अधिक यात्रियों को सवार करते हैं। उन्हें बीच में बैठाकर या फिर छतों पर भी बैठा लेते हैं। ऐसी बसों का परमिट रद्द किया जाएगा। परिवहन विभाग ने बस की उम्र के आधार पर हर दिन परिचालन की सीमा तय की है। पांच साल तक वाले वाहन रोजाना असीमित दूरी तक चल सकेंगे, जबकि पांच से 10 साल तक की उम्र वाले बस अधिकतम 600 किमी, 10 से 15 साल पुराने बस हर दिन अधिकतम 400 किमी और 15 साल से ऊपर की बसें हर दिन महज 100 किलोमीटर ही चलेंगीं।

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