बिहार चुनाव: मतदान तिथि तक वाहनों के संचालन पर विशेष निर्देश जारी, उम्मीदवारों को केवल 3 वाहनों की अनुमति

भागलपुर, 10 नवंबर 2025। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के दूसरे चरण में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने वाहनों के उपयोग को लेकर सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं।

जिला दंडाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी, वरीय पुलिस अधीक्षक हृदय कांत और पुलिस अधीक्षक नवगछिया प्रेरणा कुमार द्वारा संयुक्त आदेश जारी किया गया है।

उम्मीदवारों को केवल 3 वाहनों की अनुमति

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप, मतदान के दिन प्रत्येक उम्मीदवार को कुल 3 वाहनों की अनुमति मिलेगी—

  1. एक वाहन स्वयं उम्मीदवार के लिए
  2. एक वाहन चुनाव अभिकर्ता के लिए
  3. एक वाहन कार्यकर्ता के लिए

इन वाहनों का उपयोग केवल वही व्यक्ति कर सकते हैं, जिनके नाम पर अनुमति पत्र जारी किया गया है।
अनुमति पत्र वाहन के विंडस्क्रीन पर चिपका रहना अनिवार्य है।

मतदाताओं को लाने–लेजाने के लिए वाहन का प्रयोग पूर्णतः वर्जित

किसी भी उम्मीदवार द्वारा मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने या ले जाने के लिए वाहन का उपयोग करना प्रतिबंधित है।
उल्लंघन की स्थिति में—

  • वाहन जप्त किया जाएगा
  • संबंधित व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी

अनुमति प्राप्त वाहन में चालक सहित अधिकतम 5 व्यक्ति ही बैठ सकेंगे।

मतदान के दिन इन वाहनों पर रोक नहीं

निम्न वाहनों का मतदान के दिन निर्बाध संचालन अनुमन्य होगा:

✔ निजी वाहन

  • यदि मालिक अपने निजी कार्य के लिए उपयोग कर रहा हो
  • परिवार को मतदान केंद्र तक 200 मीटर की सीमा के बाहर छोड़ने तक वाहन जा सकता है

✔ आवश्यक सेवाएँ

  • एंबुलेंस
  • अस्पताल वाहन
  • दूध वाहन
  • पानी का टैंकर
  • विद्युत आपातकालीन सेवा वाहन
  • पुलिस वाहन
  • चुनावी ड्यूटी में लगे सरकारी कर्मियों के वाहन

✔ सार्वजनिक परिवहन

  • निर्धारित रूट पर चलने वाली बसें
  • रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, बस स्टैंड, अस्पताल आने-जाने हेतु टैक्सी, ऑटो, रिक्शा

✔ विशेष परिस्थिति

  • बीमार अथवा असहाय व्यक्तियों के निजी वाहन
  • सरकारी कर्मियों के ड्यूटी हेतु वाहन

इन वाहनों के उपयोग पर कोई रोक नहीं होगी।

मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रशासन चलाएगा विशेष बसें

जिला प्रशासन मतदाताओं की सुविधा हेतु आवश्यकतानुसार निर्धारित मार्गों पर विशेष बसों का संचालन भी करेगा।

प्रशासन ने कहा कि यह निर्देश आम जनता को सूचित करने और चुनाव के दौरान सुचारू प्रबंधन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं।

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