भागलपुर, 12 अक्टूबर 2025:इस वर्ष दीपावली 20 अक्तूबर को मनायी जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच दीपावली के पर्व को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए जिला प्रशासन ने गृह विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन के लिए विशेष तैयारियाँ शुरू कर दी हैं।
जिला प्रशासन ने सभी अनुमंडल दंडाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि पटाखों की बिक्री, भंडारण और उपयोग पर विशेष निगरानी रखी जाए। एसडीओ और एसडीपीओ को कहा गया है कि संकीर्ण बाजार, गलियां और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में अवैध पटाखों की बिक्री रोकने के लिए कड़ाई से कार्रवाई करें, ताकि आगजनी या अन्य आकस्मिक दुर्घटनाओं से बचा जा सके।
जिला दंडाधिकारी ने कहा कि इस वर्ष अधिक ध्वनि एवं वायु प्रदूषण वाले पटाखों के निर्माण और उपयोग पर कड़ाई से प्रतिबंध रहेगा। पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंसधारी दुकानदारों द्वारा की जाएगी। केवल 125 डीबी से कम ध्वनि और कम धुआं उत्सर्जित करने वाले ‘हरित पटाखे’ बिक्री के लिए अनुमत होंगे।
अधिकारियों ने बताया कि अवैध रूप से पटाखा बेचने वालों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। आवासीय क्षेत्रों में पटाखों का भंडारण सख्त रूप से प्रतिबंधित रहेगा। उल्लंघन पाए जाने पर भंडार सीलबंद कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिला दंडाधिकारी ने बताया कि प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी विक्रेता के पास कम से कम दो पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र होना अनिवार्य होगा। प्रशासन ने अनुमंडल स्तर पर छापामारी दल का गठन किया है जो अवैध पटाखा विक्रेताओं पर सघन निगरानी रखेंगे।
इसके अलावा, रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक शोर उत्पन्न करने वाले पटाखों का उपयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा। शांत क्षेत्र जैसे अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, न्यायालय, धार्मिक स्थल और प्रशासन द्वारा घोषित साइलेंस ज़ोन से 100 मीटर की दूरी में किसी भी प्रकार के शोर उत्पन्न करने वाले पटाखों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
जिला प्रशासन का मानना है कि इन कड़े निर्देशों के पालन से चुनावी दीपावली सुरक्षित और शांतिपूर्ण रूप में मनाई जा सकेगी।


