खान सर को बड़ी राहत: पटना कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक, 30 जून तक मिली अंतरिम सुरक्षा

पटना: चर्चित शिक्षक और खान ग्लोबल स्टडीज के संस्थापक Faizal Khan उर्फ खान सर को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले में दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने उन्हें अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। कोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है।

कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला

सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को आदेश सुनाते हुए कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक खान सर के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए।

30 जून को होगी अगली सुनवाई

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 30 जून तय की है। साथ ही पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वह अगली तारीख से पहले खान सर का आपराधिक इतिहास और केस डायरी अदालत में प्रस्तुत करे। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर अग्रिम जमानत पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।

क्या है मामला?

खान सर के खिलाफ हाल ही में हत्या के प्रयास (Attempt to Murder) और आर्म्स एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस उनकी तलाश में सक्रिय हो गई थी।

सूत्रों के अनुसार, पुलिस टीम उनके संस्थान Khan Global Studies भी पहुंची थी, लेकिन उस समय वे वहां मौजूद नहीं मिले। इसके बाद उनकी संभावित गिरफ्तारी और सरेंडर की चर्चाएं तेज हो गई थीं।

सरेंडर की अटकलों के बीच पहुंची अदालत

मामले के बीच यह भी चर्चा थी कि खान सर किसी भी समय अदालत में आत्मसमर्पण कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने सरेंडर करने के बजाय अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर कानूनी राहत मांगी।

छात्रों और समर्थकों में राहत

देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले लोकप्रिय शिक्षकों में शामिल खान सर के खिलाफ दर्ज मामले ने शिक्षा जगत में भी काफी चर्चा बटोरी थी। उनके लाखों छात्र और समर्थक इस मामले पर नजर बनाए हुए थे। अदालत से मिली अंतरिम राहत के बाद उनके समर्थकों में राहत का माहौल है।

अब आगे क्या?

30 जून को होने वाली अगली सुनवाई इस मामले के लिए अहम मानी जा रही है। पुलिस द्वारा अदालत में पेश की जाने वाली केस डायरी, साक्ष्य और अन्य रिकॉर्ड के आधार पर यह तय होगा कि खान सर को नियमित अग्रिम जमानत मिलेगी या नहीं।

फिलहाल अदालत के आदेश ने खान सर को तत्काल राहत दे दी है और उनकी गिरफ्तारी पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। अब पूरे मामले की दिशा आगामी सुनवाई और पुलिस की रिपोर्ट पर निर्भर करेगी।

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