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पटना (बिहार): बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। राज्य के पूर्व खनन पदाधिकारी गोपाल साह की अवैध संपत्ति जब्त की जाएगी। पटना स्थित निगरानी की विशेष अदालत ने यह आदेश जारी करते हुए कहा है कि गोपाल साह, उनकी पत्नी सुशीला साह, बेटी सीखा और बेटों चंदन कुमार एवं सनी कुमार के नाम पर अर्जित कुल 1 करोड़ 40 लाख 39 हजार रुपये की चल-अचल संपत्ति सरकार के पक्ष में जब्त की जाए।

विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार के अनुसार, अदालत ने पटना और रोहतास जिलों के डीएम को आदेश दिया है कि यदि 15 दिनों के भीतर आरोपी परिवार संपत्ति सरकार को नहीं सौंपते हैं तो वह जब्ती की कार्रवाई करें। जब्त की जाने वाली संपत्ति में पटना के जानीपुर स्थित दो प्लॉट, रोहतास में दो प्लॉट, पटना के कृष्णा पुरी स्थित एक फ्लैट, 18 लाख रुपये के आभूषण और लाखों रुपये के फिक्स्ड डिपॉजिट शामिल हैं।

1994 से 2017 के बीच की गई थी संपत्ति अर्जित

भागलपुर के तत्कालीन खनन पदाधिकारी गोपाल साह के खिलाफ निगरानी विभाग ने एक करोड़ 56 लाख रुपये की आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। जांच में पाया गया कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए यह संपत्ति अर्जित की, जिसे उन्होंने परिवार के सदस्यों के नाम पर छुपाने की कोशिश की।

कोर्ट में गोपाल साह यह स्पष्ट नहीं कर सके कि इतनी बड़ी संपत्ति उन्होंने कैसे अर्जित की। अब विशेष अदालत के आदेश पर यह संपत्ति जब्त की जाएगी, जिससे बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का एक और उदाहरण सामने आया है।

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