भागलपुर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा को कोर्ट से बड़ी राहत, चुनावी मामले में हुए बरी

भागलपुर, 28 मई 2025:कांग्रेस पार्टी को आज बड़ी राहत मिली जब भागलपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक अजीत शर्मा को कोर्ट ने चुनावी मामले में दोषमुक्त कर दिया। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज सरकारी कार्य में बाधा और ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोपों से उन्हें और उनके समर्थकों को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

क्या था मामला?

यह मामला इशाकचक थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान विधायक अजीत शर्मा और उनके समर्थकों पर चुनावी कार्यक्रम के दौरान सरकारी कार्य में हस्तक्षेप और ईवीएम से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा था। यह शिकायत दंडाधिकारी की ओर से दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद विधायक और उनके समर्थकों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया था।

कोर्ट का फैसला

मामले की सुनवाई भागलपुर सिविल कोर्ट के एडीजे-3 दीपक कुमार की अदालत में चल रही थी। आज अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में विधायक अजीत शर्मा और उनके साथियों को निर्दोष करार देते हुए रिहा कर दिया।

कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर

इस निर्णय के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। पार्टी नेताओं का कहना है कि यह फैसला न्याय और सच्चाई की जीत है। विधायक अजीत शर्मा ने फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा:

“मैं हमेशा कानून और लोकतंत्र का पालन करता रहा हूं। आज कोर्ट के फैसले ने यह साबित कर दिया कि मेरे खिलाफ लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित थे।”

आगामी चुनाव के लिहाज से अहम

वर्तमान में अजीत शर्मा भागलपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक हैं। इस फैसले को आगामी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में कांग्रेस के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, इससे विधायक की साख और चुनावी स्थिति मजबूत हुई है।

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