भागलपुर | भागलपुर के विशेष उत्पाद न्यायालय-2 ने नाथनगर थाना क्षेत्र के चर्चित शराब बिक्री मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायाधीश श्री शिव कुमार शर्मा, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-12 ने आरोपी अरविंद मंडल को दोषी करार देते हुए 7 साल की कठोर कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर उसे अतिरिक्त 6 माह की सजा भुगतनी होगी।
मामला क्या था?
यह पूरा मामला 20 मई 2022 का है। गश्ती के दौरान पुलिस टीम को सूचना मिली कि अरविंद मंडल अपने घर से शराब की बिक्री कर रहा है।
- दरोगा शंभू पासवान के नेतृत्व में पुलिस ने वसंतपुर दोगच्छी स्थित घर पर छापेमारी की।
- तलाशी के दौरान आंगन में जलावन के नीचे छिपाकर रखे गए एक सफेद प्लास्टिक डिब्बे से 5 लीटर देशी शराब बरामद की गई।
सरकार की ओर से सख्त पैरवी
सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने अदालत में बहस की। अदालत ने सबूतों और गवाहियों के आधार पर अरविंद मंडल को दोषी पाते हुए यह सख्त सजा सुनाई।


