बाइक टैक्सी पर ‘सुप्रीम’ रोक : सड़को पर नहीं दौड़ेगी उबर-रैपिडो-ओला, बड़ी वजह यह है…

देश की राजधानी दिल्ली की सड़को पर अब बाइक टैक्सी नजर नहीं आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि यह आदेश बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर्स, रैपिडो और उबर को लेकिन अंतिम रूप में अधिसूचना जारी होने तक लागू रहेगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद जारी किया है।

कोर्ट ने आदेश में कहा है कि बाइक- टैक्सी को लेकर अंतिम नीति तैयार होने तक यह सर्विस दिल्ली की सड़कों पर नहीं चल सकती। मामले में याचिकाओं पर न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अवकाश पीठ ने सुनावाई की। इस रोक के आदेश के अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि इस याचिका पर हाई कोर्ट सुनवाई जारी रखेगी।

दरअसल, दिल्‍ली सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका में मांग थी कि जब तक दिल्‍ली सरकार नीति नहीं बनाती तब तक बाइक-टैक्‍सी एग्रीगेटर्स को बिना लाइसेंस ऑपरेट ना करने दिया जाए। इसके लिए राज्य सरकार ने 19 फरवरी 2023 को दिल्‍ली सरकार ने एक पब्लिक नोटिस जारी किया था। जिसके बाद दिल्‍ली में बाइक टैक्‍सी पर रोक लग गई थी। सरकार के इस आदेश के खिलाफ ओला,रैपिडो और उबर ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका डाली। जिस पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने 21 फरवरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।

WhatsApp Channel VOB का चैनल JOIN करें
  • Related Posts

    बिहार बजट में सबसे बड़ा आवंटन स्वास्थ्य को, लेकिन जमीनी तस्वीर डराने वाली — बेतिया और समस्तीपुर से दो तस्वीरों ने खोली पोल

    Share पटना: 3 मार्च 2025 को जब तत्कालीन वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार का बजट पेश किया था, तब शिक्षा के बाद सबसे ज्यादा राशि स्वास्थ्य विभाग के लिए…

    Continue reading
    सभी 8053 पंचायतों को बड़ा तोहफा: बिहार में बनेगा नया पंचायत भवन, मिनी सेक्रेटेरियट की तर्ज पर सुविधाएं

    Share मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के ग्रामीण प्रशासन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए घोषणा की है कि राज्य के 8053 पंचायतों में नए पंचायत…

    Continue reading

    प्रातिक्रिया दे

    आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *