सुबह 10 बजे तक डॉक्टरों की हाजिरी अनिवार्य, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया नया आदेश

भागलपुर/पटना: बिहार सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में डॉक्टरों की लेटलतीफी और अनियमित उपस्थिति पर सख्ती शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग ने नया आदेश जारी करते हुए सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सक शिक्षकों एवं डॉक्टरों की उपस्थिति व्यवस्था को और कड़ा बना दिया है।

सुबह 10 बजे तक भेजनी होगी उपस्थिति रिपोर्ट

स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव मुणायक दास ने सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों और अस्पताल अधीक्षकों को पत्र जारी कर नई व्यवस्था तत्काल लागू करने का निर्देश दिया है। आदेश के अनुसार अब सभी संस्थानों में कार्यरत डॉक्टरों और चिकित्सक शिक्षकों की हस्ताक्षरयुक्त दैनिक उपस्थिति रिपोर्ट प्रतिदिन सुबह 10 बजे तक स्वास्थ्य विभाग की निर्धारित ई-मेल आईडी पर भेजना अनिवार्य होगा।

लेटलतीफी और अनुपस्थिति पर रहेगी कड़ी नजर

विभाग का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य डॉक्टरों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करना, अस्पतालों में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना और अनधिकृत अनुपस्थिति पर प्रभावी निगरानी रखना है। अब अस्पताल प्रशासन को डॉक्टरों की नियमित हाजिरी का रिकॉर्ड प्रतिदिन विभाग को उपलब्ध कराना होगा।

प्राचार्यों और अधीक्षकों को दिए गए निर्देश

स्वास्थ्य विभाग ने सभी मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों और अस्पताल अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि नई व्यवस्था का सख्ती से पालन कराया जाए। यदि किसी संस्थान में आदेश की अनदेखी या लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जा सकती है।

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की पहल

सरकार का मानना है कि नई व्यवस्था लागू होने से अस्पतालों में डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी, मरीजों को समय पर इलाज मिलेगा और सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता एवं जवाबदेही भी मजबूत होगी। स्वास्थ्य विभाग ने सभी संस्थानों से आदेश का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है।

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