भागलपुर : सिविल सर्जन की कार्रवाई, मानकों का उल्लंघन करने वाले चार स्वास्थ्य संस्थानों पर जुर्माना

भागलपुर: स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी मानकों का पालन नहीं करने वाले चार निजी स्वास्थ्य संस्थानों के खिलाफ भागलपुर में बड़ी कार्रवाई की गई है। सिविल सर्जन कार्यालय की टीम ने जांच के दौरान कई अनियमितताएं मिलने पर चार संस्थानों पर जुर्माना लगाया और उन्हें निर्धारित मानकों का पालन करने का निर्देश दिया।

जानकारी के अनुसार, जिला मुख्यालय की टीम ने शाहकुंड और पीरपैंती क्षेत्र में संचालित पैथोलॉजी लैब और निजी क्लीनिकों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान शाहकुंड स्थित एक पैथोलॉजी लैब तथा पीरपैंती के तीन निजी क्लीनिकों में स्वास्थ्य विभाग के मानकों का उल्लंघन पाया गया।

सिविल सर्जन कार्यालय की रिपोर्ट के आधार पर चारों संस्थानों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। अधिकारियों ने बताया कि सभी संस्थानों ने निर्धारित जुर्माना राशि जमा कर दी है।

स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित संस्थानों को स्पष्ट चेतावनी भी दी है कि यदि भविष्य में बिना निर्धारित मानकों के संचालन जारी रहा तो संबंधित पैथोलॉजी लैब और क्लीनिक को सील करने की कार्रवाई की जाएगी।

सिविल सर्जन कार्यालय का कहना है कि जिले में मरीजों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निजी स्वास्थ्य संस्थानों की नियमित जांच जारी रहेगी। विभाग ने सभी संचालकों से लाइसेंस, आवश्यक उपकरण, प्रशिक्षित कर्मियों और अन्य निर्धारित मानकों का पूरी तरह पालन करने की अपील की है।

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