राशन कार्ड से कट सकता है आपका नाम! जानिए किन लोगों पर चल रही कार्रवाई, क्या हैं नियम और नाम हट जाए तो कैसे होगा दोबारा शामिल

नई दिल्ली | देशभर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत राशन कार्डों का सत्यापन और डिजिटलीकरण अभियान तेज़ी से चल रहा है। इस प्रक्रिया के तहत फर्जी, अपात्र और नियमों का पालन नहीं करने वाले लाखों लाभार्थियों के नाम राशन कार्ड सूची से हटाए जा रहे हैं। यदि आपने अब तक जरूरी प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो आपका नाम भी सूची से हट सकता है।

सरकार का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य केवल वास्तविक और पात्र परिवारों तक मुफ्त या रियायती दर पर खाद्यान्न का लाभ पहुंचाना है।

सबसे बड़ा कारण: ई-केवाईसी नहीं कराना

राशन कार्ड से नाम कटने की सबसे बड़ी वजह ई-केवाईसी (e-KYC) नहीं कराना है। सभी राशन कार्ड धारकों के लिए आधार लिंकिंग और बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य किया गया है।

यदि परिवार का कोई सदस्य बार-बार सूचना मिलने के बावजूद ई-केवाईसी नहीं कराता है, तो उसका नाम या पूरे परिवार का राशन कार्ड निष्क्रिय किया जा सकता है।

इन कारणों से भी खत्म हो सकती है पात्रता

सरकार कई विभागों के रिकॉर्ड का मिलान कर रही है। इन परिस्थितियों में भी राशन कार्ड से नाम हटाया जा सकता है—

  • निर्धारित सीमा से अधिक आय होना।
  • परिवार में आयकर दाता (Income Tax Payer) होना।
  • सरकारी नौकरी या उच्च आय वाली नौकरी होना।
  • चार पहिया वाहन, बड़ा पक्का मकान या अधिक संपत्ति होना।
  • निर्धारित सीमा से अधिक कृषि भूमि होना।
  • लगातार कई महीनों तक राशन नहीं उठाना।
  • परिवार की जानकारी अपडेट नहीं कराना।

इन गलतियों से भी कट सकता है नाम

  • परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद भी नाम नहीं हटाना।
  • शादी के बाद बेटी का नाम दो राशन कार्डों में बने रहना।
  • पता बदलने के बाद भी पुराने राशन कार्ड का उपयोग करना।
  • आधार और राशन कार्ड की जानकारी में अंतर होना।

नाम कट जाए तो क्या करें?

यदि आपका नाम गलती से राशन कार्ड से हट गया है और आप पात्र हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है।

इसके लिए—

  • सबसे पहले नजदीकी राशन डीलर से ई-केवाईसी की स्थिति जांचें।
  • यदि कोई दस्तावेज अधूरा है, तो उसे पूरा करें।
  • प्रखंड/ब्लॉक स्थित आपूर्ति कार्यालय में आवेदन दें।
  • आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करें।
  • जिन राज्यों में ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है, वहां खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

समय-समय पर अपडेट कराएं जानकारी

विशेषज्ञों का कहना है कि राशन कार्ड धारकों को परिवार में जन्म, मृत्यु, विवाह, पता परिवर्तन या आय में बदलाव जैसी जानकारी समय पर विभाग को देनी चाहिए। साथ ही ई-केवाईसी और आधार लिंकिंग भी समय पर पूरी कर लेनी चाहिए।

सरकार का क्या कहना है?

सरकार का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य पात्र लोगों का नाम हटाना नहीं, बल्कि फर्जी और अपात्र लाभार्थियों को सूची से बाहर कर खाद्यान्न का लाभ वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाना है। इसलिए सभी राशन कार्ड धारकों को अपने दस्तावेज और रिकॉर्ड समय-समय पर अपडेट रखने की सलाह दी गई है।

  • ये भी पढ़े..

    भरत तिवारी एनकाउंटर मामला: मां की तबीयत बिगड़ने से भूख हड़ताल स्थगित, 20 जुलाई तक दिया अल्टीमेटम

    Share Add as a preferred…

    सहरसा में निकाह के भोज में मटन की जगह चिकन परोसने पर बवाल: बारात में जमकर मारपीट, कई लोग घायल

    Share Add as a preferred…