सिर और पैर काटकर युवक की हत्या मामले में दो दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने सुनाई सख्त सजा

मधुबनी: जिले के झंझारपुर व्यवहार न्यायालय ने चर्चित हत्या मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय अनिल कुमार राम की अदालत ने सुनाया।

हत्या और साजिश का दोषी करार

अदालत ने घोघरडीहा निवासी प्रकाश मिश्रा उर्फ लादेन और रहिका थाना क्षेत्र के सप्ता गांव निवासी किशोरी यादव उर्फ किशोर कुमार यादव को हत्या और आपराधिक साजिश का दोषी पाया।

दोनों को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 तथा 120बी/34 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही प्रत्येक पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यदि दोषी निर्धारित जुर्माना जमा नहीं करते हैं तो उन्हें तीन-तीन महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

भोज के बहाने बुलाकर की गई थी हत्या

अभियोजन के अनुसार, यह घटना 12 अक्टूबर 2023 की है। मृतक अमित कुमार यादव की मां सीता देवी ने फुलपरास थाना में दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि अमित को भोज में ले जाने के बहाने घर से बुलाया गया था, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटा।

नहर से बोरे में मिला था शव

अगले दिन धनौजा बहुआरवा नहर से एक बोरे में बंद शव बरामद हुआ। शव का सिर और पैर काट दिया गया था। बाद में उसकी पहचान अमित कुमार यादव के रूप में हुई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी।

साक्ष्यों के आधार पर हुई सजा

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक देव शंकर झा ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर प्रभावी पैरवी की। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विजय कुमार प्रसाद ने अपना पक्ष रखा।

अदालत के इस फैसले को जघन्य अपराधों के खिलाफ न्यायपालिका के सख्त रुख और अपराधियों के लिए कड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

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