गया सेंट्रल जेल में बड़ा एक्शन! डिप्टी सुपरिटेंडेंट सुदर्शन प्रसाद सिंह निलंबित, अपराधियों से मिलीभगत समेत कई गंभीर आरोप

पटना: बिहार सरकार ने गया सेंट्रल जेल में तैनात डिप्टी सुपरिटेंडेंट सुदर्शन प्रसाद सिंह के खिलाफ बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। गृह विभाग (कारा) द्वारा जारी आदेश के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। प्रारंभिक जांच में उन पर जेल नियमों की अनदेखी, ड्यूटी में गंभीर लापरवाही और अपराधियों से मिलीभगत जैसे आरोप सामने आए हैं।

गृह विभाग के अनुसार, सुदर्शन प्रसाद सिंह के खिलाफ मिली कई शिकायतों की प्रारंभिक जांच के बाद निलंबन का निर्णय लिया गया। विभाग का कहना है कि उनके कार्यकाल के दौरान जेल की सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई और उन्होंने अपने दायित्वों का सही तरीके से निर्वहन नहीं किया।

सबसे गंभीर मामला 16 जुलाई को जेल में तलाशी अभियान के दौरान सामने आया। जांच के दौरान बंदी रमेश यादव उर्फ सुमन यादव के पास से गांजा बरामद हुआ था। आरोप है कि जेल अधीक्षक के स्पष्ट निर्देश के बावजूद डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने आरोपी कैदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कराई, जिसे विभाग ने नियमों की अवहेलना और संदिग्ध आचरण माना है।

जांच रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि वे बाहरी लोगों और कैदियों के परिजनों को बिना गेट रजिस्टर में एंट्री कराए अपने कार्यालय में बुलाकर मुलाकात कराते थे। इससे जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए। बताया गया है कि जेल अधीक्षक ने उन्हें कई बार ऐसा करने से रोका, लेकिन उन्होंने निर्देशों का पालन नहीं किया।

इसके अलावा कई जेल कर्मियों और कक्षपालों ने भी उनके व्यवहार को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि नियमों का पालन करने वाले कर्मचारियों के साथ वे अभद्र व्यवहार करते थे और गाली-गलौज तक करते थे। कुछ शिकायतों में कैदियों के साथ बिना कारण मारपीट करने के आरोप भी लगाए गए हैं।

निलंबन अवधि के दौरान सुदर्शन प्रसाद सिंह का मुख्यालय खुदीराम बोस केंद्रीय कारा, मुजफ्फरपुर निर्धारित किया गया है। उन्हें विभाग की अनुमति के बिना मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

गृह विभाग ने स्पष्ट किया है कि पूरे मामले की विस्तृत विभागीय जांच कराई जाएगी। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सेवा से बर्खास्तगी सहित अन्य कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। बिहार सरकार की इस कार्रवाई को जेल प्रशासन में अनुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

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