
पटना: खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग के बाहर हुए फायरिंग मामले में पटना सिविल कोर्ट ने खान सर उर्फ फैसल खान को बड़ी राहत दी है। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक को फिलहाल बरकरार रखा है। मामले की अगली सुनवाई 25 जून को निर्धारित की गई है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि अगली तारीख तक खान सर के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न की जाए। साथ ही मामले की केस डायरी कोर्ट में प्रस्तुत करने को कहा गया है। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि खान सर को जांच में सहयोग करना होगा और आवश्यकता पड़ने पर पूछताछ में शामिल होना पड़ेगा।
वहीं, इस मामले में गिरफ्तार खान सर के दोनों सुरक्षा गार्डों को फिलहाल न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा। उनके मामले पर भी अदालत में सुनवाई जारी है।
क्या कहा खान सर के वकील ने?
खान सर के अधिवक्ता अरविंद कुमार मउवार ने बताया कि पुलिस द्वारा केस डायरी प्रस्तुत कर दी गई है। अदालत ने 25 जून तक गिरफ्तारी पर रोक जारी रखी है और खान सर सहित अन्य स्टाफ को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है।
शिकायतकर्ता पक्ष का आरोप
ज्ञान बिंदु जीएस अकादमी के संचालक रोशन आनंद के वकील का आरोप है कि कोचिंग संस्थान के बाहर हुई फायरिंग खान सर के निर्देश पर उनके गार्ड द्वारा की गई थी। वहीं दूसरी ओर, मामले में रोशन आनंद को भी आरोपी बनाया गया था और उनकी गिरफ्तारी हुई थी।
क्या है पूरा विवाद?
2 जून 2026 की रात पटना के मुसल्लहपुर हाट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बिंदु जीएस अकादमी से जुड़े लोगों के बीच विवाद, मारपीट और पत्थरबाजी की घटना हुई थी। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर फायरिंग के आरोप लगाए थे। घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों को हिरासत में लिया था।
फिलहाल अदालत से राहत मिलने के बाद खान सर की गिरफ्तारी पर रोक बनी हुई है, जबकि मामले की अंतिम सुनवाई 25 जून को होने वाली है। इस सुनवाई पर दोनों पक्षों की नजरें टिकी हुई हैं।


