
पटना: चर्चित शिक्षक और खान ग्लोबल स्टडीज (KGS) के निदेशक खान सर उर्फ फैजल खान ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती देते हुए पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट में दायर याचिका में उन्होंने एफआईआर रद्द करने के साथ-साथ बंद पड़े खान ग्लोबल स्टडीज संस्थान को फिर से खोलने की अनुमति मांगी है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने बिहार सरकार से जवाब मांगते हुए चार सप्ताह के भीतर पक्ष रखने का निर्देश दिया है।
हाईकोर्ट में क्या बोले खान सर?
याचिका में खान सर की ओर से कहा गया है कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर तथ्यों पर आधारित नहीं है और इसे निरस्त किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने अदालत से आग्रह किया है कि संस्थान को दोबारा संचालित करने की अनुमति दी जाए ताकि हजारों छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो।
गिरफ्तारी पर पहले ही मिल चुकी है राहत
इससे पहले अग्रिम जमानत मामले में पटना की निचली अदालत ने खान सर को बड़ी राहत देते हुए 20 जून तक किसी भी दंडात्मक कार्रवाई और गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। अदालत ने पुलिस को केस डायरी और अन्य दस्तावेज पेश करने का निर्देश भी दिया है।
फायरिंग कांड के बाद बढ़ी थीं मुश्किलें
खान ग्लोबल स्टडीज परिसर से जुड़े फायरिंग और विवादित घटनाक्रम के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था। उसी मामले में खान सर कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। अब एफआईआर रद्द कराने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया है।
20 जून की सुनवाई पर टिकी निगाहें
खान सर के समर्थक, छात्र और अभिभावक अब अदालत की अगली सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं। एक तरफ हाईकोर्ट में एफआईआर रद्द करने की मांग पर सुनवाई होगी, वहीं दूसरी ओर 20 जून को अग्रिम जमानत मामले में भी महत्वपूर्ण फैसला आ सकता है।
फिलहाल बड़ा सवाल यही है—क्या खान सर को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिलेगी और क्या KGS के दरवाजे फिर से छात्रों के लिए खुल पाएंगे?


