बिहार में वाहनों के लिए एचएसआरपी अनिवार्य, नहीं लगाई तो जुर्माना तय

पटना, बिहार: बिहार सरकार ने सड़क सुरक्षा और वाहन पहचान को लेकर सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन वाहनों में अब तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) नहीं लगी है, उनके मालिकों को एक महीने के भीतर इसे अनिवार्य रूप से लगवाना होगा, अन्यथा मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों के लिए एचएसआरपी अब कोई विकल्प नहीं, बल्कि अनिवार्य है। अनुमान है कि यह आदेश करीब 52 लाख वाहनों पर लागू होगा।

सरकार का कहना है कि एचएसआरपी से वाहन चोरी, फर्जीवाड़ा और नंबर प्लेट में छेड़छाड़ जैसी समस्याओं पर नियंत्रण मिलेगा। यह डिजिटल पहचान वाली प्लेट आसानी से बदलने या तोड़ने में सक्षम नहीं होती, जिससे सड़क पर सुरक्षा और पारदर्शिता दोनों मजबूत होगी।

जो वाहन मालिक इस आदेश की अवहेलना करेंगे, उन्हें मोटर वाहन अधिनियम की धारा 192 और 50 के तहत 5,000 से 10,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

मंत्री ने आम जनता से अपील की है कि वे अपने नजदीकी अधिकृत डीलर या एजेंसी के पास जाकर एचएसआरपी लगवाएं और जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) कार्यालय में वाहन विवरण अपडेट कराएं। पहले से एचएसआरपी लगी वाहनों को केवल सॉफ्टवेयर अपडेट कराना होगा।

सड़क पर अब सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं, बल्कि सही डिजिटल पहचान भी जरूरी हो गई है, वरना कानूनी कार्रवाई तय है।


 

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