पूर्व विधायक रीतलाल यादव को नहीं मिली राहत, पटना हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की

Patna High Court ने दानापुर के पूर्व विधायक रीतलाल यादव की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति Satyavrat Verma की एकलपीठ ने खगौल थाना कांड संख्या 171/2025 से जुड़े रंगदारी और अवैध भूमि कब्जे के गंभीर मामले में गुरुवार को यह आदेश पारित किया।

मामला रंगदारी के जरिए धन उगाही, निजी एवं सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा तथा संगठित गिरोह संचालन जैसे आरोपों से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी की आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं।

पूर्व विधायक 13 जून 2025 से न्यायिक हिरासत में हैं और नियमित जमानत पर रिहाई की मांग कर रहे थे। सुनवाई के दौरान उनकी ओर से वरीय अधिवक्ता राजेंद्र नारायण ने जमानत की दलील पेश की, जबकि राज्य की ओर से अधिवक्ता अजय मिश्रा ने इसका विरोध किया।

राज्य पक्ष ने अदालत को बताया कि आरोपी के खिलाफ लगभग 40 आपराधिक मामले लंबित हैं। अदालत ने आरोपों की गंभीरता, आपराधिक इतिहास और मामलों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। इस आदेश के साथ ही पूर्व विधायक को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है।

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