बिहार में HSRP अनिवार्य: बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहन मालिक तुरंत कराएं इंस्टॉलेशन

बिहार में सभी श्रेणी के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। Bihar के परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन वाहनों में अभी तक एचएसआरपी नहीं लगी है, वे वाहन मालिक संबंधित एजेंसी या अधिकृत डीलर से तुरंत इसे लगवाएं।

सॉफ्टवेयर में अपडेट नहीं तो कराएं सुधार

परिवहन विभाग के सचिव राज कुमार ने बताया कि विभागीय समीक्षा में पाया गया है कि कई वाहनों में एचएसआरपी भौतिक रूप से लगी हुई है, लेकिन उसका विवरण विभागीय वाहन सॉफ्टवेयर में अपडेट नहीं है। ऐसे वाहन मालिक संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) कार्यालय से संपर्क कर अपने वाहन का एचएसआरपी विवरण जल्द से जल्द अपडेट कराएं, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की असुविधा या जुर्माने से बचा जा सके।

SMS मिलने पर घबराएं नहीं

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि वाहन में एचएसआरपी लगी होने के बावजूद एसएमएस प्राप्त हो रहा है, तो वाहन मालिक परेशान न हों। वे अपने जिले के परिवहन कार्यालय में संपर्क कर सॉफ्टवेयर में आवश्यक अपडेट करवा सकते हैं।

अधिकारियों को जारी हुआ निर्देश

परिवहन विभाग ने सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिन वाहनों में एचएसआरपी लगी है, लेकिन डेटा पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है, उसका सत्यापन कर शीघ्र अपलोड सुनिश्चित किया जाए।

विभाग ने वाहन मालिकों से अपील की है कि नियमों का पालन करें और समय रहते आवश्यक कार्रवाई करें, ताकि भविष्य में किसी दंडात्मक कार्रवाई से बचा जा सके।

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