चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को अंतरिम जमानत, दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश

नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और कॉमेडियन राजपाल यादव को सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई। अभिनेता बीते कुछ दिनों से चेक बाउंस मामले में सजा काटते हुए तिहाड़ जेल में बंद थे।

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राजपाल यादव के वकील को दोपहर 3 बजे तक 1.5 करोड़ रुपये प्रतिवादी कंपनी के खाते में जमा करने का निर्देश दिया था। वकील की ओर से अदालत को बताया गया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर राशि ट्रांसफर कर दी गई है।

अदालत ने राजपाल यादव को 18 मार्च तक के लिए अंतरिम जमानत प्रदान की है। साथ ही उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश दिया गया है, ताकि वह देश छोड़कर बाहर न जा सकें। मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या व्यक्तिगत रूप से की जाएगी।

गौरतलब है कि अभिनेता लंबे समय से करीब 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में कानूनी प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं। यह विवाद उनकी फिल्म अता पता लापता से जुड़ा बताया जाता है। इस दौरान फिल्म इंडस्ट्री की कई हस्तियों ने भी उनका समर्थन किया था।

फिलहाल, अदालत से मिली अंतरिम राहत के बाद अभिनेता को अस्थायी तौर पर बड़ी राहत मिली है, जबकि मामले की अंतिम सुनवाई अभी बाकी है।

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