बिहार में अब 41 टोल प्लाजा पर कटेगा ई-चालान: 10 और जुड़े; फिटनेस और इंश्योरेंस फेल हुआ तो सीधे घर पहुंचेगा जुर्माना

  • दायरा बढ़ा: बिहार के 10 और टोल प्लाजा पर ई-डिटेक्शन सिस्टम लागू; अब कुल 41 टोल प्लाजा पर ऑटोमेटिक कटेगा ऑनलाइन चालान।
  • इन पर गिरेगी गाज: अगर गाड़ी का इंश्योरेंस, फिटनेस या प्रदूषण (PUC) सर्टिफिकेट फेल है, तो टोल पार करते ही कट जाएगा चालान।
  • परिवहन सचिव का बयान: सकारात्मक परिणामों को देखते हुए किया गया विस्तार; हादसों में कमी और पारदर्शिता लाना मुख्य उद्देश्य।

द वॉयस ऑफ बिहार (पटना/परिवहन डेस्क)

​बिहार (Bihar) की सड़कों पर नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों की अब खैर नहीं है। परिवहन विभाग ने राज्य में ई-चालान (E-Challan) व्यवस्था को और सख्त कर दिया है। अब राज्य के 10 और टोल प्लाजा को अत्याधुनिक ई-डिटेक्शन सिस्टम (E-Detection System) से जोड़ दिया गया है। इसके साथ ही अब सूबे के कुल 41 टोल प्लाजा पर ऑनलाइन चालान कटने की व्यवस्था लागू हो गई है। पहले यह संख्या 31 थी।

दस्तावेज पूरे नहीं, तो कटेगा चालान

​परिवहन सचिव राज कुमार (Raj Kumar) ने बताया कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से प्रवर्तन तंत्र को सशक्त किया जा रहा है।

  • नियम: टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों के पास यदि वैध इंश्योरेंस (Insurance), फिटनेस प्रमाण-पत्र (Fitness Certificate) या प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUC) नहीं होगा, तो सिस्टम स्वतः उनका ऑनलाइन चालान काट देगा।
  • अपील: सचिव ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे अपने सभी दस्तावेजों को समय पर रिन्यू कराएं और सुरक्षा नियमों का पालन करें।

कैसे काम करता है यह सिस्टम?

​यह पूरी प्रणाली राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के तकनीकी सहयोग से काम करती है और वाहन के डेटाबेस से जुड़ी है।

  1. स्कैनिंग: जैसे ही कोई वाहन टोल प्लाजा से गुजरता है, वहां लगे हाई-टेक कैमरे उसके नंबर प्लेट या फास्टैग (Fastag) को स्कैन कर लेते हैं।
  2. वेरिफिकेशन: सिस्टम तुरंत केंद्रीय डेटाबेस से मिलान करता है कि गाड़ी के पेपर वैलिड हैं या नहीं।
  3. चालान: यदि दस्तावेज एक्सपायर्ड या अवैध पाए जाते हैं, तो नियमों के तहत ऑटोमेटिक ई-चालान जनरेट हो जाता है।

सड़क सुरक्षा पर जोर

​परिवहन सचिव का कहना है कि बिना फिटनेस और प्रदूषण जांच वाले वाहन सड़क पर गंभीर खतरा पैदा करते हैं। इस सिस्टम से ऐसे वाहनों की पहचान कर त्वरित कार्रवाई की जाएगी, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी।

यातायात नियमों का पालन ही सुरक्षा की गारंटी है।

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