प्रेम प्रसंग में पुजारी की हत्या: भाई-बहन समेत 3 को उम्रकैद, 50-50 हजार का जुर्माना

गोपालगंज। बिहार के गोपालगंज जिले में दानेश्वर नाथ मंदिर के पुजारी मनोज साह की हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिला एवं सत्र न्यायालय (नवम) के न्यायाधीश राकेश रंजन सिंह की कोर्ट ने भाई-बहन समेत तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर दो-दो साल का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

इस मामले में अभियोजन की ओर से एपीपी विजय कुमार वर्मा और बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता रामनाथ साहू ने दलीलें पेश कीं। सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयान पर विचार के बाद अदालत ने दानापुर गांव के अमित कुमार, नेहा कुमारी और सुनीता देवी को हत्या का दोषी करार दिया। फैसले के बाद तीनों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।


प्रेम प्रसंग बना हत्या की वजह

पुलिस जांच में सामने आया कि पुजारी मनोज साह को प्रेम प्रसंग के चलते आरोपियों ने बुलाया और फिर हत्या कर दी। पर्याप्त सबूत मिलने पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने सही पाया।


कैसे हुआ था खुलासा?

  • 10 दिसंबर 2023 को मांझा थाना क्षेत्र के दानापुर स्थित दानेश्वर नाथ मंदिर के पुजारी मनोज साह लापता हो गए।
  • 16 दिसंबर 2023 को उनका शव दानापुर दुग्ध फैक्ट्री के पास से बरामद हुआ।
  • मृतक के भाई अशोक साह के बयान पर मांझागढ़ थाने में कांड संख्या 453/2023 दर्ज किया गया।
  • जांच के दौरान पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और हत्या में उनकी संलिप्तता साबित हुई।

अदालत का सख्त संदेश

कोर्ट ने कहा कि प्रेम संबंध के नाम पर किसी की जान लेना घोर अपराध है और समाज में ऐसी घटनाओं के लिए कड़ी सजा जरूरी है। यह फैसला न सिर्फ पीड़ित परिवार को न्याय देता है, बल्कि ऐसे अपराधों पर रोक का भी स्पष्ट संदेश है।

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