
पटना। बिहार सरकार ने राज्य में बढ़ते अवैध बालू कारोबार पर प्रभावी रोक लगाने का फैसला लिया है। खान एवं भू-तत्व विभाग की हालिया समीक्षा बैठक में यह सामने आया कि कई जिलों में बिना नंबर प्लेट वाले ट्रकों के माध्यम से अवैध रूप से बालू का परिवहन किया जा रहा है। इसे गंभीरता से लेते हुए उप मुख्यमंत्री सह खान एवं भू-तत्व मंत्री ने परिवहन और गृह विभाग को विशेष छापेमारी अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
जिलों में चलेगा विशेष छापेमारी अभियान
मंत्री ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों (SP) को संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर नियमित और आकस्मिक छापेमारी करने का आदेश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना नंबर प्लेट वाले वाहन पकड़े जाने पर केवल वाहन मालिक ही नहीं, बल्कि संबंधित थाना और क्षेत्र के जिम्मेदार अधिकारियों की भी जवाबदेही तय की जाएगी। इस संबंध में गृह विभाग को जिला प्रशासन और खनन विभाग के साथ समन्वय बनाकर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।
अवैध बालू परिवहन पर सख्त दिशा-निर्देश
अवैध बालू के परिवहन पर रोक लगाने के लिए संवेदनशील बालू घाटों, गोदामों, प्रमुख सड़कों और सीमावर्ती इलाकों में नियमित जांच की जाएगी। बिना वैध कागजात, ई-चालान या परमिट के बालू ले जाने वाले वाहनों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार अब केवल चेतावनी नहीं, बल्कि दोषियों पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
सूचना देने के लिए हेल्पलाइन जारी
खान एवं भू-तत्व विभाग ने अवैध बालू परिवहन की सूचना देने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। आम नागरिक 94722 38821, 0612-2215360 और 9473191437 पर जानकारी दे सकते हैं। विभाग ने भरोसा दिलाया है कि सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।
अवैध कारोबार पर लगेगी लगाम
विभाग का मानना है कि इन सख्त कदमों से अवैध बालू कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण होगा। इससे न केवल पर्यावरणीय क्षति रुकेगी, बल्कि सड़क सुरक्षा से जुड़े जोखिम भी कम होंगे और राज्य को खनिज संसाधनों का वैध एवं सही उपयोग सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।


