Land For Jobs मामले में लालू, तेजस्वी और राबड़ी देवी को राहत, पेशी के लिए नहीं जाना होगा कोर्ट, नवंबर में होगी अगली सुनवाई

आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के लैंड फॉर जॉब मामले में आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां लालू यादव और तेजस्वी यादव की तरफ उनके वकील अपना पक्ष रखा. इसके बाद सीबीआई के वकील की ओर से अपनी दलीलें पेश की गईं. दोनों तरफ की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर तक के लिए टाल दी. साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा है कि फिलहाल इस मामले लालू यादव, उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को कोर्ट में पेश होने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पिछली सुनवाई के बाद लालू परिवार को बड़ी राहत दी थी. कोर्ट ने लालू यादव तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को 50 हजार के मुचलके पर नियमित जमानत दी थी. हालांकि सीबीआई ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि सभी आरोपी बड़े पद पर हैं, जो केस को प्रभावित कर सकते हैं. इस पर कोर्ट ने जवाब दिया कि उन्हें ऐसा नहीं लगता।

पिछली सुनवाई में कोर्ट की नोटिस के बाद लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और मिसा भारती समेत 17 आरोपी कोर्ट में उपस्थित हुए थे और कोर्ट ने सभी 17 आरोपियों को जमानत दे दे थी. आज की सुनवाई में दोनों पक्षों की दलील सुनसे के बाद कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख तय कर दी. वहीं आज चर्चा इस बात की भी थी कि लालू- तेजस्वी के वकील इस मामले से तेजस्वी यादव का नाम हटाने की मांग कोर्ट से कर सकते हैं।

दरअसल इस मामले में तेजस्वी यादव का नाम पहले नहीं था, पहली बार इस मामले में सीबीआई द्वार 22 सितंबर 2023 को तेजस्वी यादव के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया और उनपर भी केस चलाने की बात कही गई।

  • Related Posts

    ‘मीठा’ होगा बिहार का भविष्य! ईखायुक्त अनिल झा ने गांधी मैदान में परखी गन्ना उद्योग की चमक; हसनपुर चीनी मिल की ‘सब्सिडी’ वाली खेती बनी मिसाल

    HIGHLIGHTS: 114वें ‘बिहार दिवस’ पर…

    Continue reading
    गांधी मैदान में ‘रोबोट’ और AI का जलवा! मंत्री संजय सिंह टाइगर ने किया स्किल डेवलपमेंट स्टॉल का आगाज़; बिहार के युवाओं के लिए खुले ‘आत्मनिर्भर’ रोजगार के द्वार

    HIGHLIGHTS: 114वें ‘बिहार दिवस’ पर…

    Continue reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *