भागलपुर, 23 अक्टूबर 2025।बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में सभी प्रेक्षकों, वरीय पुलिस अधीक्षक, नवगछिया के पुलिस अधीक्षक और सभी निर्वाची पदाधिकारियों की उपस्थिति में स्थाई समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी अभ्यर्थियों को चुनावी व्यय और आदर्श आचार संहिता (MCC) से संबंधित नियमों की विस्तृत जानकारी दी गई।
बैठक में अभ्यर्थियों को बताया गया कि:
- BNS की धारा 163 के अनुसार अपने परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त चार से अधिक व्यक्ति एक जगह एकत्र नहीं हो सकते।
- किसी भी प्रकार के प्रचार, रैली, सभा, बैनर या ध्वनि विस्तारक यंत्र के लिए अनुमति अनिवार्य है। बिना अनुमति पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।
- लाउडस्पीकर का उपयोग रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकता है।
- मतदान के दिन प्रत्येक उम्मीदवार के लिए केवल दो वाहन की अनुमति होगी — एक उम्मीदवार और एक चुनावी अभिकर्ता के लिए।
- किसी भी चुनावी व्यय को केवल उम्मीदवार के खाते से ही किया जाएगा। 10,000 रुपये से अधिक का नगद खर्च नहीं किया जा सकेगा। सभी व्ययों का 30 दिनों के अंदर ब्यौरा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा जीते हुए उम्मीदवार को पद छोड़ना पड़ सकता है।
- जिन अभ्यर्थियों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं, उन्हें इसकी सूचना अखबार में प्रकाशित कर कटिंग उपलब्ध करानी होगी।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि इस बार सभी बूथों पर CAPF तैनात रहेगा और सभी बूथ का वेबकास्टिंग किया जाएगा।
- EVM रैंडमाइजेशन 29 अक्टूबर को होगा।
- 29 और 30 अक्टूबर को EVM को डिस्पैच सेंटर के लिए वेयरहाउस से भेजा जाएगा, जहां कमिश्निंग की जाएगी।
- 10 नवंबर को EVM को बूथों तक भेजा जाएगा। इस दौरान प्रत्याशी अपने अधिकृत व्यक्ति को वीडियोग्राफर के साथ रख सकते हैं।
इसके अलावा, डिस्पैच सेंटर कुल 6 बनाए गए हैं, जबकि काउंटिंग सेंटर केवल 2 विशेष केंद्रों पर होंगे — बिहपुर गोपालपुर और सुल्तानगंज के महिला आईटीआई। शेष 4 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए राजकीय पॉलिटेक्निक बरारी को काउंटिंग सेंटर बनाया गया है। पोल्ड EVM इसी केंद्र पर लाए जाएंगे, जबकि अनपोल्ड EVM वेयरहाउस में रखे जाएंगे।


